बीरभूम हिंसा मामला: टीएमसी नेता भादु शेख के हत्या के होई सीबीआई जांच
हाईकोर्ट देहलस आदेश
पश्चिम बंगाल के बोगतुई में टीएमसी नेता भादु शेख हत्या मामिला की जांच सीबीआई करी। शुक्रवार के कलकत्ता हाईकोर्ट ने एहके ले के आदेश जारी क देहले बा। कोर्ट मौखिक रूप से कहलस कि बीरभूम हिंसा अउर भादु शेख के हत्या आपस में जुडल बा। एहलिए दूनों मामिला के जांच सीबीआई ही करी। बीरभूम हिंसा की जांच पहिलही सीबीआई के सौंप देहल गइल रहल।
दरअसल, भादु शेख के हत्या के बादे से बीरभूम में हिंसा भड़कल अउर नौ लोग के जिंदा जला देहल गइल, उहवें कई घर में आग लगा देहल गइल रहल। एह मामिला के जांच सीबीआई के दिहल गइले के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर कs के भादु शेख मामिला के सीबीआई के सौंपले के मांग कइल गइल रहल। दावा कइल गइल रहल कि, दूनों मामिला आपस में जुड़ल बा।
गुरुवार के सीबीआई कइले रहल पहिला गिरफ्तारी
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में नौ लोग के जिंदा जरवले के मामिला में सीबीआई गुरुवार के पहिला गिरफ्तारी कइले रहल। सीबीआई छापेमारी करत मुंबई में लुकाइल चार संदिग्धन के उठवलस। 21 मार्च के घटना के अंजाम देहले के तुरंत बाद ई चारों बोगतुई गांव से भाग के मुंबई चल गइल रहने सब।
गिरफ्तार कइल गइल लोग में बप्पा अउर शाबू शेख शामिल बा, एह दूनों के नाम एफआईआर में दर्ज बा। सीबीआई इनके मुंबई के अदालत में पेशकर ट्रांजिट रिमांड मांगी। सीबीआई कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एह मामिला में जांच शुरू कs देहलस। तृणमूल कांग्रेस पंचायत नेता भादू शेख के लाश मिलले के बाद कुछ लोग घरों में घुस के मारपीट के बाद ए सभन के आग के हवाले कs देहले रहने सब।
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