फेसबुक, इंस्टाग्राम, X खातीर नया कानून, 16 साल से पहिले नाहीं कs पइहें यूज
फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स के इस्तेमाल खातिर एगो नया आ सख्त कानून आ रहल बा। सोलह साल से कम उमिर के लइका सोशल मीडिया के इस्तेमाल ना कs पइहें. आस्ट्रेलिया सरकार एह बात पs गंभीर बिया आ पूरा दुनिया खातिर एगो नया उदाहरण पेश कइले बिया. लइकन में सोशल मीडिया के लत आ ओकर गंभीर परिणाम के देखत ई फैसला लिहल गइल बा.
दुनिया खातिर उदाहरण
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज कहले कि सरकार सोलह साल से कम उमर के बच्चा खातीर सोशल मीडिया पs रोक लगावे खातीर कानून ले आई। ई फैसला दुनिया के अग्रणी होई, माने कि पूरा दुनिया खातिर एगो मिसाल होई। रायटर के रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के पीएम कहले कि सोशल मीडिया हमनी के बच्चा के खराब करता अवुरी अब हमरा फैसला लेवे के समय आ गईल बा।
सोशल मीडिया पs रोक लगावे वाला ई कानून एह साल संसद में पेश कइल जाई. कानून के लागू होखे में 12 महीना यानी 1 साल लागी। ई नया कानून बहुते सख्त होखे वाला बा जवना में अभिभावकन के सहमति जइसन कुछ ना शामिल कइल जाई. पीएम एंथनी कहले कि उनुकर सरकार सोशल मीडिया ले पहुंच बंद करे खातीर एगो महत्वपूर्ण कदम उठावतिया। एह नियम के कवनो असर अभिभावक आ नवहियन पs ना पड़े वाला बा.
सोशल मीडिया पs पूरा तरह से रोक लगा दिहल गइल
ऑस्ट्रेलिया के कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रॉलैंड कहली कि एकरा में मेटा के प्लेटफार्म – इंस्टाग्राम अवुरी फेसबुक शामिल होई। एकरा अलावे टिकटोक अवुरी x एतने ना, अल्फाबेट के गूगल अवुरी यूट्यूब के भी एकरा में शामिल करे के प्रावधान कईल जाई। फिलहाल कवनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑस्ट्रेलिया सरकार के एs फैसला पs कवनो बयान नईखे जारी कईले।
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