Arvind Kejriwal Bail: सीएम अरविंद केजरीवाल के जमानत मिली कि ना? दिल्ली हाईकोर्ट आज आपन फैसला दी

Raj Nandani

केजरीवाल के 20 जून के निचला अदालत जमानत देले रहे। 21 जून के प्रवर्तन निदेशालय मुख्यमंत्री के दिहल जमानत के चुनौती देत दिल्ली हाईकोर्ट में पेश कइलस । केजरीवाल के जमानत देबे वाला निचला अदालत के आदेश पर रोक लगावे के याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट आपन फैसला दी।

केजरीवाल के जमानत देवे वाला निचला अदालत के आदेश पs रोक लगावे के याचिका पs मंगलवार के दुपहरिया 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट आपन फैसला सुनाई। सोमवार के अदालत में प्रवर्तन निदेशालय निचला अदालत के आदेश के गलत बतावत कहलस कि केजरीवाल के राहत ना मिले के चाही।

केजरीवाल के 20 जून के निचला अदालत जमानत देले रहे। 21 जून के प्रवर्तन निदेशालय मुख्यमंत्री के दिहल जमानत के चुनौती देत दिल्ली हाईकोर्ट में पेश कइलस । एही बीच केंद्रीय जांच एजेंसी निचला अदालत के फैसला पs रोक लगावे खातीर तत्काल आवेदन दे देलस।

छुट्टी के न्यायाधीश जस्टिस जैन बियफे के दिने प्रवर्तन निदेशालय के याचिका सुनला के बाद रोक आवेदन पर फैसला सुरक्षित राखत आदेश दिहलन कि जबले आदेश के एलान ना हो जाई तबले विवादित आदेश पर रोक लगा दिहल जाई । एकरा बाद केजरीवाल हाईकोर्ट के दिहल रोक के चुनौती देत सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव रखले।

शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल के  राहत नइखे 

शराब घोटाला से जुड़ल मनी लांड्रिंग के मामला में केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट से राहत तक ना मिलल। निचला अदालत के ओर से केजरीवाल के दिहल जमानत पs अंतरिम रोक लगावे के 21 जून के हाईकोर्ट के आदेश में सर्वोच्च अदालत दखल देवे से इनकार कs देलस।

केजरीवाल के याचिका प सुनवाई करत जस्टिस मनोज मिश्रा आ जस्टिस एसवीएन भट्टी के छुट्टी के पीठ कहले कि, ए मामिला पs पहिले से फैसला लिहल उचित ना होई। हालांकि पीठ के कहनाम बा कि हाईकोर्ट के आदेश असामान्य बा। आमतौर पs सुनवाई के तारीख प रोक लगावे के आदेश दिहल जाला। प्रवर्तन निदेशालय खातिर हाजिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आ अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के तर्क बा कि हाईकोर्ट मंगल के दिने एह आदेश के जारी कर सकेला । एकरा पs कोर्ट 26 जून के तारीख दिहलस।

केजरीवाल के 21 मार्च के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गिरफ्तार कइले रहे। मई में सुप्रीम कोर्ट आम चुनाव के देखत उनका के एक जून तक अंतरिम जमानत देले रहे। ऊ 2 जून के आत्मसमर्पण कs देले।

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