Khabar Bhojpuri
भोजपुरी के एक मात्र न्यूज़ पोर्टल।

EVM-VVPAT पऽ सुप्रीम मुहर के साथही अदालत के खास निर्देश, उम्मीदवारन के रियायत देते घरी SC आउर का कहलस

456

SC on EVM-VVPAT ईवीएम के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल कर के डालल गइल वोटन के 100 फीसदी मिलान करावे के मांग वाला सब याचिका के आज कोर्ट खारिज कर देले बिया। कोर्ट एकरा साथे कहलस कि उम्मीदवार नतीजा के 7 दिन के भीतर ईवीएम के माइक्रोकंट्रोलर के सत्यापन खातिर शुल्क के भुगतान कर के दौबारा काउंटिंग के मांग कर सकत बा।

SC बैलेट पेपर से मतदान भा सब VVPAT पर्ची मिलावे के मांग खारिज करत घरी दू गो खास निर्देशो देलस।

कोर्ट कहलस- सिंबल यूनिटो 45 दिन सील रही।

जस्टिस संजीव खन्ना आ जस्टिस दीपांकर दत्ता के पीठ उम्मीदवारन को रियायत देत घरी रिजल्ट के 7 दिन के भीतर दोबारा जांच के मांग करे के सहमति देलस। माइक्रो कंटोलर मेमोरी के जांच इंजीनियर करिहें आ ओकर खर्च उम्मीदवार उठइहे। हालांकि, कोर्ट ई रियायत खाली दूसरका आ तीसरका नंबर पs रहे वाला उम्मीदवारने के दिहल जाई।

ई सुझावो मिलल

सुप्रीम कोर्ट आयोग के सुझाव देत घरी कहलस कि उऽ देखस कि का वीवीपैट पर्चियन पs बार कोड लगावल जा सकत बा। कोर्ट कहलस कि एकरा से वीवीपैट पर्चियन के स्वचालित रूप से गिनती मशीन के ओर से गिना जाई।

कोर्ट आउर का कहलस

एसोसिएशन फार डेमेक्रेटिक रिफार्मस (एडीआर) संस्था आ कुछ आउर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर के वीवीपैट पर्चियन के ईवीएम से 100 प्रतिशत मिलान के मांग कइले रहे।

एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण एकरा से छेड़छाड़ के आशंका जतवले तऽ पीठ कहले रहे कि का खाली संदेह के आधार पs कोर्ट ईवीएम के बारे में आदेश दे सकत बा जबकि एकर कवनो ठोस सबूतो नइखे ।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.