बिना रजिस्टर करवले ट्यूबवेल से पानी चलवलें पर पांच लाख रुपया तक के जुर्माना, एक साल के जेल
भूगर्भ जल के अधिशासी अभियंता विश्वजीत सिंह बतवलें कि बिना रजिस्टर भूगर्भ जल दूषित कइलें चाहे भूगर्भ जल के व्यवसाय खातिर दोहन करे वाले पर दू से पांच लाख रुपया तक जुर्माना लगावल जा सकsता। उत्तरप्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 के अनुसार जुर्माना चाहे छह महीना से एक साल के कैद चाहे दूनों दंड के प्रावधान बा।
मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा मंगलवार के भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के बइठक में भूगर्भ जल के प्रबंधन के संबंध में जिला के अधिकारियन के संगे चर्चा कइलें। उ ग्रामीण अउरी नगरीय क्षेत्र में भूगर्भ जल अविरत प्रबंधन सुनिश्चित करे खातिर भूगर्भ जल के सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण अउरी विनियमन पs जोर दिहलें।
एही क्रम में भूगर्भ जल विभाग के अधिशासी अभियंता विश्वजीत सिंह बतवलें कि उत्तरप्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन अउरी विनियमन) अधिनियम 2019 के तहत वेब पोर्टल के यूपीडेस्को के माध्यम से विकसित कइल गइल बा। अधिनियम में कइल गइल प्रावधान के अंतर्गत घरेलू, कृषक भूजल उपभोक्ता के पंजीकरण, व्यावसायिक, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर अउरी बल्क भूजल उपभोक्ता के पंजीकरण करावल जरूरी बा।
अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के पंजीकरन करे अउरी भूजल निकास खातिर अनापत्ति निर्गत करे के पारदर्शी क्रियान्वयन खातिर आनलाइन वेब पोर्टल विकसित कइल गइल बा। अधिनियम के धारा 39 के अंतर्गत भूगर्भ जल दूषित करे अउरी भूगर्भ जल के व्यवसाय खातिर अनाधिकृत रूप से दोहन कइले के दोषी पावल गइल व्यक्ति चाहे समूह संस्था के 2 से 5 लाख के जुर्माना चाहे 6 माह से 1 बरिस के कारावास चाहे दूनो दंड निर्धारित कइल गइल बा।
Comments are closed.