सुप्रीम कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट अपना बहुमत के फैसला में असम में प्रवासी के नागरिकता देवे वाला नागरिकता कानून के धारा 6 ए के संवैधानिक वैधता के कायम रखले बा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश आ न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा नागरिकता अधिनियम के धारा 6A के वैधता पऽ सहमत भइले। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला आपन अल्पसंख्यक फैसला देत घरी असहमति जतवले आ नागरिकता कानून के धारा 6A के असंवैधानिक घोषित क दिहले।
1971 तक के समय सीमा सही बा : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के पीठ 4:1 के बहुमत से तीन फैसला सुनवले अउरी नागरिकता कानून के धारा 6A के वैधता के कायम रखले। कोर्ट के बहुमत के फैसला में कहल गइल कि असम में प्रवेश आ नागरिकता देवे खातिर 25 मार्च 1971 के अंतिम तिथि सही बा।
नागरिकता अधिनियम के धारा 6A पऽ सुप्रीम कोर्ट कहलस कि कवनो राज्य में अलग-अलग जातीय समूह के मौजूदगी के मतलब अनुच्छेद 29(1) के उल्लंघन ना होखेला।
(इनपुट पीटीआई)