Modi Surname Case: राहुल गांधी के याचिका पs सूरत के अदालत आज सुनाई फैसला, 2 साल के मिलल बा सजा
Modi Surname Case: मोदी सरनेम के लेके राहुल गांधी के याचिका पs आज सूरत के अदालत आपन फैसला सुना सकत बिया। याचिका में कांग्रेस नेता आपराधिक मानहानि ममिला में उनका सजा पs रोक लगावे के मांग कइलें बाड़ें।
Modi Surname Case: ‘मोदी सरनेम’ ममिला में मिलल सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के याचिका पs आज सूरत के एगो अदालत आपन फैसला सुना सकत बिया। याचिका में ‘मोदी सरनेम’ पs कइल गइल टिप्पणी पs आपराधिक मानहानि ममिला में उनका सजा पs रोक लगावे के मांग कइल गइल बा।
राहुल गांधी के मोदी सरनेम पs गलत टिप्पणी कइला के चलते सूरत के कोर्ट 2 साल के सजा सुनवले बा। उनका खिलाफ चल रहल मानहानि ममिला में कोर्ट उनका के दोषी पवला के बाद ई सजा सुनवले रहे। हालांकि, सजा के लेके राहुल द्वारा याचिका दायर कइला के बाद 3 अप्रिल के सूरत सत्र न्यायालय कांग्रेस नेता के जमानत दे देलस।
राहुल के लोकसभा सदस्यता तक गइल
राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सांसद रहस, बाकिर सूरत के निचली अदालत द्वारा 23 मार्च के उनका के दु साल के जेल के सजा सुनावल गइला के बाद उनका के अयोग्य घोषित कs दिहल गइल रहे।
हालांकि, सत्र न्यायालय बाद में पूर्व सांसद के जमानत देत शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी आ राज्य सरकार के उनका दोषसिद्धि पs रोक लगावे के कांग्रेस नेता के याचिका पs नोटिस जारी कइलस। कोर्ट दुनो पक्षन के सुनलस आ फेर 20 अप्रिल खातिर आदेस सुरक्षित रख लेलस।
ई बा पूरा ममिला
बता दीं कि ई ममिला 2019 के लोकसभा चुनाव से पहिले एगो प्रचार कार्यक्रम के संबोधित करत राहुल गांधी द्वारा ‘मोदी’ उपनाम के उपयोग करे वाली टिप्पणी से संबंधित बा। अप्रिल 2019 में कर्नाटक के कोलार के एगो रैली में राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पs कटाक्ष करत कहले रहस था कि कइसे सब चोरन के उपनाम मोदी हs?
एह ममिला में गुजरात भाजपा के नेता पूर्णेश मोदी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के ममिला दर्ज कइले रहस।, जवना पs उनका दु साल के सजा भइल। भाजपा राहुल के टिप्पणी के मोदी आ पूरा ओबीसी समाज के खिलाफ बतवले रहस।
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