सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण के ले के दायर एक याचिका पर आजु तत्काल सुनवाई से इनकार कs दिहलस। आजु काल दिल्ली में प्रदूषण के हालात एतना विकट बा कि लोग के सांस लेहल दूभर बा।
याचिका में कहल गइल बा कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण खातिर सरकार के सख्त कदम उठावे अउर पराली जरवले पर पूर्ण रोक के निर्देश दिहल जाए। आसपास के राज्य में पराली जरवले से राष्ट्रीय राजधानी के आबो हवा में दमघोंटू धुआं भर जाsला। एह पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड के अध्यक्षता वाली पीठ ई मामला सिर्फ न्यायपालिका के दायरा में नाइ आवsला। पीठ में जस्टिस हिमा कोहली अउर जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल रहनें।
पीठ याचिकाकर्ता से पुछलें कि का प्रतिबंध से एमें मदद मिली? का पाबंदी के पंजाब चाहे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक किसान पर लागू कइल जा सकsता? एकरे बाद कोर्ट कहलस कि कुछ मामला पर अदालत गौर कs के सकsता अउर कुछ पर नाइ, काहेसे कि ऊ मामिला में न्यायिक रूप से उत्तरदायी नाइ होला।
पीठ ई टिप्पणी तब कइलस जब अधिवक्ता शशांक शेखर झा आपन याचिका के तत्काल सुनवाई खातिर सीजेआई के पीठ के समक्ष उल्लेख कइलें। एसे पहिले एगो अलग पीठ मामिला के 10 नवंबर के सुनवाई खातिर पोस्ट कइल गइल।
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