सुप्रीम कोर्ट आजु देश के सब महिला के गर्भपात के अधिकार दे दिहलस, चाहें उ विवाहित होखे चाहे अविवाहित। एह ऐतिहासिक फैसला में शीर्ष कोर्ट कहलस कि मेडिकल र्टिर्मनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह में गर्भपात के अधिकार सबके बा। एह अधिकार में महिला के विवाहित चाहे अविवाहित होखले से फर्क नाइ पड़ी
सुप्रीम कोर्ट कहलस कि कौनो महिला के वैवाहिक स्थिति के ओकरे अनचाहा गर्भ गिरवले के अधिकार से वंचित करे के आधार नाइ बनावल जा सकsता। एकल अउर अविवाहित महिला के भी गर्भावस्था के 24 सप्ताह में एह कानून के तहत गर्भपात के अधिकार बा।
SC holds that all women are entitled to safe&legal abortion
SC says,marital status of a woman can't be ground to deprive her right to abort unwanted pregnancy. Single&unmarried women have right to abort under Medical Termination of Pregnancy Act &rules till 24 weeks of pregnancy pic.twitter.com/jrQcQWTTbT
— ANI (@ANI) September 29, 2022