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Patna: कार्तिकेय सिंह के जमानत याचिका खारिज, पूर्व मंत्री जइहें जेल, हाईकोर्ट में कs सकत बाड़ें अपील

दानापुर कोर्ट पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह के जमानत याचिका खारिज कs देले बा। अइसन में अब उनका जेल जाए के पड़ सकत बा। हालांकि ममिला में अभी उनकर हाईकोर्ट में जाए के रास्ता खूलल बा। ममिला में उनकर वकील जनार्दन राय दानापुर कोर्ट में कहले कि एह ममिला में पूर्व मंत्री के संलिप्तता नइखे।

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आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह पs दर्ज अपहरण के ममिला में दानापुर कोर्ट उनकर जमानत याचिका खारिज कs देले बा। अइसन में अब उनका जेल जाए पड़ सकत बा। ममिला बरिस 2014 के बा। एकरा के लेके महागठबंधन के सरकार में मंत्री पद पावे वाला कार्तिकेय सिंह के इस्तीफा देवे के पडल। उनकर वकील जनार्दन राय दानापुर कोर्ट में बतवले कि पूर्व मंत्री पs आरोप बा कि बिहटा में राजीव रंजन उर्फ राजू सिंह के अपहरण बरिस 2014 में भइल रहे। एकरा के लेके बिहटा थाने में एफआईआर दर्ज बा। एह ममिला में कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट निकालल गइल बा। ऊ कहले कि ममिला में पूर्व मंत्री के संलिप्तता नइखे। उनका खिलाफ सबूत नइखे

हाईकोर्ट में करिहे अपील: वकील

कार्तिकेय सिंह के वकील जनार्दन राय कहले कि हमनी के चाहत बानी कि न्याय मिले। अब हमनी के हाईकोर्ट में करिहें अपील। गौर करे आला कि ममिला में पूर्व मंत्री के जमानत याचिका खारिज भइल, तs उनका लगे पास हाईकोर्ट में जाए के विकल्प खुलल रही।

कार्तिकेय कुमार के करे के रहे सरेंडर

अपहरण के ममिला में कार्तिकेय कुमार के 16 अगस्त के सरेंडर करे के रही। 16 अगस्त के ऊ मंत्री पद के शपथ लेले रहस। महागठबंधन के सरकार में उनका कानून मंत्री बनावल गइल। हालांकि ममिला में कोर्ट से मंत्री के 12 अगस्त के एक सिंतबर तक खातिर राहत मिलल रहे। उनकर गिरफ्तारी पs एके सितंबर तक गिरफ्तारी पs रोक लाग गइल रहे। एकरा बाद अग्रिम जमानत याचिका दायर कइल गइल रहे। ममिला सामने अइला के बाद से बीजेपी हमलावर बिया। अइसन में सरकार में पहिले उनकर मंत्रालय बदलल गइल रहे, फेर ऊ मंत्री पद से इस्तीफा दे देले।

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