का ओमप्रकाश चौटाला फेर जइहें जेल? बुढ़ापा, बेमारी अउरी पोलियो के हवाला देके अदालत से कइलें दया के अपील
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के असमान संपत्ति (डीए) मामला में दिहल गईल सजा प दिल्ली के एगो अदालत आजु आपन फैसला सुनाई। 1993 से 2006 तक के असमान संपत्ति के अधिग्रहण के मामला में दोषी ठहरावल गईल सीबीआई के वकील अवुरी ओम प्रकाश चौटाला के दलील प गुरुवार के विशेष न्यायाधीश विकास धुल सुनले। ओम प्रकाश चौटाला चिकित्सा बेमारी आ बुढ़ापा के हवाला देत अदालत से निहोरा कइलन कि उनुका के न्यूनतम सजा दिहल जाव.
सीबीआई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के अदालत में असमान संपत्ति हासिल करे के मामला में उम्र अवुरी विकलांगता के आधार प सजा में ढील देवे के निहोरा के विरोध कईले बिया। राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढाल के अदालत में सजा प बहस के दौरान अभियोजन पक्ष के कहनाम बा कि, दोषी के उम्र के आधार प ना बालुक कानून के आधार प सजा देवे के चाही।
दुनो पक्ष के सुनवाई के बाद अदालत अंतिम तर्क खाती शुक्रवार के दुपहरिया 2 बजे तक सुनवाई स्थगित क देलस। संभावना बा कि बियफे का दिने भइल तर्क का बाद अदालत आपन फैसला सुनावे. मालूम बा कि ए मामला में लंबा सुनवाई के बाद 21 मई के कोर्ट चौटाला के दोषी करार देले रहे। अब सजा के लेके बहस हो रहल बा।
रियायत से जनता के गलत संदेश जाई : सीबीआई
सीबीआई के ओर से पेश अधिवक्ता अजय गुप्ता कहले कि, स्वास्थ्य के आधार प सजा कम करे के मांग नईखे कईल जा सकत। भ्रष्टाचार एगो गंभीर अपराध ह अवुरी देश में भ्रष्टाचार के कम करे खाती कानून के मुताबिक कड़ा सजा दिहल जाए, ताकि जनता खाती इ सबक बन जाए। गुप्ता कहले कि चौटाला कवनो राज्य के मुख्यमंत्री रहल बाड़े। रियायत दिहला से जनता के गलत संदेश मिल जाई. अदालत के ए मामला में कवनो नरमी ना देखावे के चाही।
जेल में अच्छा व्यवहार, सजा में रियायत देवे के चाहीं : बचाव
चौटाला के ओर से अदालत में पेश अधिवक्ता हर्ष कुमार शर्मा के तर्क रहे कि चौटाला के साल 1993-2006 के दौरान असमान संपत्ति के अधिग्रहण करे के मामला में दोषी ठहरावल गईल बा। चौटाला के तबियत ठीक नईखे अवुरी उ 90 प्रतिशत दिव्यांग बाड़े। ऊ आपन कपड़ा भी नइखन पहिन पावत। जांच में चौटाला हमेशा सहयोग कईले बाड़े। शिक्षक बहाली मामला में सजा काटत घरी जेल में उ निमन व्यवहार कईले। उ खुद जेल में 10वां अवरू 12वां के परीक्षा पास कईले। अयीसना में सभ तथ्य के ध्यान में राखत ओ लोग के सजा में रियायत दिहल जाए के चाही।
का बा मामला
1993 से 2006 के बीच सात बार विधायक रहल चौटाला अपना आमदनी से दुगुना संपत्ति जमा कईले रहले। ए मामला में साल 2006 में केस दर्ज भईल रहे। साल 2019 में ईडी मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत नई दिल्ली, पंचकुला अवुरी सिरसा में उनुकर फ्लैट अवुरी प्लॉट समेत 3.68 करोड़ रुपया के संपत्ति संलग्न कईले रहे। मुकदमा दायर कर दिहल गइल.
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