डीजल या सीएनजी से चले आला निजी बस (ठेका गाड़ी) के प्रारंभिक पंजीकरण अब 15 बरिस के लिए मान्य होई। पहिले ई 10 बरिस ला मान्य होत रहे। शासन सोमार के उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली में संसोधन के अधिसूचना जारी कइलस। एकरा तहत बड़ बसन में दु गो आपातकालीन निकास होई।
फसीला: निजी बसन के रजिस्ट्रेशन अब 15 बरिस मान्य

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