दूध में कम वसा के मात्रा के लेके करीब चार दशक पुरान तीन अलग-अलग मामला में फैसला दिहल गईल बा। आरोपी पs तीन-तीन हजार रुपिया के जुर्माना लगावल गईल। उनुका के कोर्ट बंद होखे ले उहाँ रहे के सजा सुनावल गईल। ई फैसला नवम्बर महीना में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम दिहले रहले.
अल्लूनगर डिगुरिया निवासी मोती लाल एगो फेरी के माध्यम से दूध बेचत रहले। 42 साल पहिले 24 अक्टूबर 1982 के एफएसडीए के टीम दूध के नमूना लेले रहे। जांच के दौरान पाता चलल कि फैट मानक के मुताबिक नईखे। ओकरा बाद वाद दायर हो गईल। अगर दोषी पावल गइल तs आर्थिक दंड लगावल जात रहे. 22 जून 1988 के वायरलेस चौराहा पs इंदिरानगर निवासी दूध विक्रेता राम लाल से भी सैंपल लिहल गईल।एकरा में 30 प्रतिशत कम वसा पावल गईल।
गोसाईंगंज के सेमराप्रीतपुर के केशव के डेयरी से भी दूध के नमूना लिहल गईल। एकरा में 22 प्रतिशत फैट कम रहे। एह दुनो मामला में भी मुकदमा दायर भईल। ई फैसला नवम्बर में लिहल गइल रहे. दुनों के खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 (पीएफए अधिनियम 1954) के तहत दोषी पावल गईल अवुरी तीन-तीन हजार रुपया के जुर्माना लगावल गईल।
चीनी में सुक्रोज कम होले के मामला में 21 साल बाद फैसला
8 सितंबर 2003 के एफएसडीए के टीम बीकेटी निवासी सुरेश चंद्र गुप्ता के दोकान से शक्कर के नमूना लेले रहे। परीक्षण के दौरान शक्कर में सुक्रोज के मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम पावल गईल। नमी भी मिलल रहे। सुरेश के एs मामला में दोषी पावल गईल। उनुका पs छह हजार रुपया के जुर्माना लगावल गईल। संगही उनुका के कोर्ट बंद होखे ले उहाँ रहे के सजा सुनावल गईल।
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