एह लोगन के जमीन के रजिस्ट्री करावे पs स्टांप छूट देइ योगी सरकार, शासनादेश जारी, जानी का बा मामिला

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योगी सरकार उत्तर प्रदेश औषधि आ चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति-2023 के तहत फार्मा अवुरी मेडिकल उपकरण पार्क अवुरी नाया इकाई के स्थापना करेवाला लोग के डाक टिकट शुल्क में छूट दिही। प्रधान सचिव डाक टिकट आ पंजीकरण लीना जौहरी गुरुवार के ए संबंध में सरकारी आदेश जारी कईले बाड़ी। निवेशकन के नया फार्मा आ मेडिकल उपकरण पार्क बनावे खातिर जमीन खरीदे पs सौ फीसदी छूट मिली।फार्मा एंड मेडिकल इक्विपमेंट पार्क में अलग-अलग खरीददार के ओर से पहिला बेर भूखंड खरीदला पs 50 प्रतिशत के छूट दिहल जाई।

ए नीति के तहत राज्य भर के सभ नाया यूनिट के जमीन खरीदे अवुरी यूनिट लगावे खातीर जमीन, भूमि शेड अवुरी बिल्डिंग लीज पs शत-प्रतिशत छूट दिहल जाई। मौजूदा उद्योगन के भी छूट दिहल जाई अगर ऊ नया पूंजी निवेश के माध्यम से आपन सकल ब्लॉक कम से कम 25 फीसदी बढ़ा के आपन उत्पादन क्षमता कम से कम 25 फीसदी बढ़ा दीहें. एह सब के बैंक गारंटी के अवधि पांच साल के होई। खाद्य सुरक्षा आ औषधि प्रशासन के ओर से ए संबंध में जारी आदेश के आधार पs भी लाभ दिहल जाई।

साभार- हिंदुस्तान

 

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