लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाला वाहन चलावल आसान ना रही। 15 अप्रिल से अइसन गाड़ी के प्रदूषण जांच (PUC) ना होई। परिवहन विभाग साफ कs देले बा कि जवना वाहन में HSRP ना लागल रही, ओकरा से ना तs प्रदूषण सर्टिफिकेट मिली आ ना सड़क पs चलावे के छूट। नियम तुड़ला पs 10 हजार रुपिया तक के भारी चालान कट सकेला।
राज्य में 1 अप्रिल 2019 के बाद रजिस्टर होखे वाला सभे वाहन में HSRP पहिले से अनिवार्य बा। बाकिर 2019 से पहिले के करीब 3 करोड़ वाहनन में से अभी ले लगभग 2 करोड़ गाड़ी में ई नंबर प्लेट नइखे लग पावल। कइयन बेर अभियान चला के लोगन के जागरूक कइल गइल, बाकिर अभियो बहुत लोग लापरवाही करत बा, खास कs के ग्रामीण इलाका में।
एही कारण अब परिवहन विभाग प्रदूषण जांच के आधार बना के सख्ती सुरू करत बा। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह बतवलें कि नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर (NIC) के मदद से PUC पोर्टल में नया तकनीकी बदलाव कइल गइल बा। अब 15 अप्रिल के बाद ओही वाहन के प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी होई, जवना में HSRP लगल रही।
हाले में एगो ममिला सामने आइल रहे, जहां क्रिकेटर आकाशदीप के बिना HSRP गाड़ी देला पs डीलर के नोटिस भेजल गइल रहे। नियम के मोताबिक, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत बिना HSRP कवनाे गाड़ी मालिक के नइखे सउपल जा सकत।
HSRP प्लेट एल्युमीनियम से बनल होखे ला, जवना में अशोक चक्र के होलोग्राम आ 10 अंकन के लेजर कोड रहेला। एमे गाड़ी के पूरा जानकारी सुरक्षित रहेला। एह प्लेट के ऑनलाइन बुकिंग भा डीलर के जरिये लगवावल जा सकेला।
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