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Bilkis Bano Case: ‘…त अखबार में छपवावल जाए, ताकि दोबारा सुनवाई न टाले के पड़े’, बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट के जानकारी दिहल गईल कि रिहा भईल दोषी के अबेे तक कोर्ट से औपचारिक नोटिस नईखे मिलल, काहेंकी उ घर में उपलब्ध नईखन।

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सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो केस के सुनवाई : बिल्किस बानो केस के दोषी के रिहाई के खिलाफ याचिका मंगलवार (9 मई) के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो पावल। सुप्रीम कोर्ट के जानकारी दिहल गईल कि रिहा भईल दोषी में से एगो के अभी तक कोर्ट से औपचारिक नोटिस नईखे मिलल, काहेंकी उ घर में उपलब्ध नईखन। सुप्रीम कोर्ट कहलस कि याचिकाकर्ता लोग के एक बेर फेरु से नोटिस देबे के कोशिश करे के चाहीं।

कोर्ट कहलस कि जदी सफलता ना मिलल त एक गुजराती अवुरी एक अंग्रेजी अखबार में सार्वजनिक सूचना छपवावे के चाही, ताकि सुनवाई के दोबारा स्थगित ना करे के पड़े। अगिला सुनवाई 11 जुलाई के होई। एकरा से पहिले जस्टिस केएम जोसेफ अवुरी बीवी नगररत्न के पीठ के सोझा अधिवक्ता शोभा गुप्ता (बिल्किस बानो खातीर) कहले कि गुजरात पुलिस सहयोग कईलस, लेकिन पुलिस के लाखों प्रयास के बाद भी नोटिस नईखे दिहल जा सकत। प्रतिवादी घर में नईखन, उनुकर फोन बंद बा। परिजन के कहनाम बा कि उ लोग के कुछूओ पता नईखे। पूरा दुनिया जानत बा कि ई केस चलत बा।

“हर हफ्ता थाना में हाजिर रहे”।

गुप्ता कहले कि हम एह कोर्ट से निहोरा करब। प्रतिवादी लोग के हर हफ्ता थाना में रिपोर्ट करे दीं। कृपया आदेश 53 लागू करे, गिरफ्तारी वारंट जारी होखे के चाही। एह पे कोर्ट कहलस कि दोसर रास्ता का बा? अखबार में छपे के बा। जवना के गुप्त विरोध कईले। कोर्ट कहलस कि अनुसूचित जाति रजिस्ट्री का कहत बा? उ पूरा कार्यवाही के ठप्प क रहल बाड़े। उनुका साफ-साफ जानकारी बा। उनुकर वकील एगो अवुरी मामला में पेश होखतारे।

कोर्ट वकील से पूछलस कि का रउरा नोटिस स्वीकार करे खातिर तइयार बानी? वकील कहले कि हमरा लगे कवनो निर्देश नईखे, उ संपर्क में नईखन। कोर्ट सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा से पूछलस कि कोर्ट के अधिकारी के तौर पे आपके का विचार बा? लुथरा कहले कि शायद पेपर छप सकेला। ओकरा बाद जुलाई में छुट्टी के बाद मामला के सुनवाई होखे के चाही।

सार्वजनिक सूचना जारी करे के निर्देश दिहल गईल

कोर्ट सार्वजनिक नोटिस जारी करे के इंतजाम करे के निर्देश दिहलस अवुरी कहलस कि कवनो हालत में एकर सुनवाई जुलाई में होई। रउरा लगे समय बा। सब कुछ ठीक से होखे के चाहीं। सुनवाई के अगिला तारीख पे इ तर्क नईखे दिहल जा सकत कि काम अधूरा बा। अगिला सुनवाई 11 जुलाई के होई।

 

 

 

 

 

 

 

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