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SC केजरीवाल के जमानत अर्जी ठुकरा दिहलस, CBI के नोटिस जारी, 23 अगस्त के होई सुनवाई

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दिल्ली शराब घोटाला मामला के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीबीआई मामला में दायर जमानत याचिका पs सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू भईल अवुरी जस्टिस सूर्य कांत अवुरी जस्टिस उज्जवल भुइयां के पीठ एs मामला में अंतरिम जमानत देवे से इनकार कs देले बिया फिलहाल अवुरी सीबीआई के नोटिस जारी कईले। बता दीं कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कs के जमानत के संगे गिरफ्तारी के चुनौती देले बाड़े।

केजरीवाल के जमानत याचिका पs अब 23 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होई। सीबीआई के 23 अगस्त ले जवाब देवे के होई। सिंघवी स्वास्थ्य कारण बतावत तुरंत अंतरिम जमानत के मांग कईले रहले, जवना के सुप्रीम कोर्ट ठुकरा देलस अवुरी अंतरिम जमानत के मांग के खारिज कs देलस।

सिंघवी कहले रहले कि हम अंतरिम जमानत दाखिल कईले बानी, स्वास्थ्य के मुद्दा बा। हम कहले बानी कि केजरीवाल के अंतरिम जमानत दिहल जाव. ईडी मामिला में निचला अदालत नियमित जमानत दे दिहले बिया बाकिर हाईकोर्ट ओकरा पs रोक लगा दिहले बा.  ईडी मामिला में सुप्रीम कोर्ट खुद अंतरिम जमानत दे दिहले बा.  केजरीवाल के ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तर्क पेश कईले।

 

 

 

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