आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) खातिर 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रही। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ एह मामिला पर आपन फैसला पढ़ रहल बा। पांच जज के बेंच में से अब ले चार जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनावल गइल बा। ए जज लोग के कहनाम बा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग खातिर 10 प्रतिशत आरक्षण संविधान के उल्लंघन नाइ करsला।
बता देईं, ईडब्ल्यूएस कोटा के संवैधानिक वैधता के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीहल गइल रहे। एह मामिला में कई याचिका पर लमहर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत 27 सितंबर के आपन फैसला सुरक्षित रख लिहले रहनें।
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