विशेष आकस्मिक अवकाश : केंद्रीय कर्मचारियन खातिर एगो बढ़िया खबर, सरकार जारी कइलस नया लीव पॉलिसी; 42 दिन के मिली अवकाश
सीजीएचएस : केंद्रीय कर्मचारी के आर्गन डोनेट के बाद 42 दिन तक विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकता। डीओपीटी के ओर से जारी ऑफिशियल मेमोरेंडम में बतावल गईल कि जदी कवनो कर्मचारी के ओर से शरीर के कवनो अंग दान में दिहल जाता त उ एगो बड़ सर्जरी ह।
भारतीय सरकार : अगर रउआ भी सरकारी कर्मचारी बानी त इ खबर रउआ खातिर बा। कर्मचारियन खातिर सरकार के तरफ से नया छुट्टी के नीति बनावल गइल बा। एकरा तहत अब केंद्रीय कर्मचारी के पहिले से जादे छुट्टी मिल सकता। अब केंद्रीय कर्मचारी के अंगदान के बाद 42 दिन के स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकता। डीओपीटी के ओर से जारी ऑफिशियल मेमोरेंडम में बतावल गईल कि जदी कवनो कर्मचारी के ओर से शरीर के कवनो हिस्सा दान में दिहल गईल बा त इ एगो बड़ सर्जरी ह। एकरा खातिर अस्पताल में भर्ती होखे के संगे ठीक होखे में भी समय लागेला।
30 दिन के सीमा बढ़ा के 25 दिन क दिहल गइल
कवनो इंसान के मदद करे आ केंद्रीय कर्मचारी के बीच अंगदान के बढ़ावा देवे के मकसद से कवनो कर्मचारी के अधिकतम 42 दिन के विशेष छुट्टी देवे के चाही। एकरा खातीर नियम भी तय कईल गईल बा। मौजूदा नियम के तहत कैलेंडर साल में अधिकतम 30 दिन के छुट्टी आकस्मिक अवकाश के रूप में मंजूर बा। ई नया नियम 25 अप्रैल 2023 से लागू हो गइल बा।
इ नियम सभ कर्मचारी पे लागू ना होई
डीओपीटी के ओर से जारी ज्ञापन में कहल गईल बा कि इ आदेश सीसीएस (लीव) नियम के तहत सभ कर्मचारी पे लागू ना होई। चुनल कर्मचारी पे इ नियम लागू कईल जाता। बतावल जा रहल बा कि छुट्टी से जुड़ल नया नियम, रेलवे कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी खातिर नया छुट्टी नीति लागू ना होई।
सरकार के ओर से जारी अधिसूचना में बतावल गईल कि दाता के अंग निकाले खातीर सर्जरी आ ओकरा बाद ठीक होखे खातीर छुट्टी के अधिकतम सीमा 42 दिन होई। एकरा खातीर सरकार के ओर से पंजीकृत डॉक्टर के सिफारिश के आधार पे छुट्टी दिहल जाई। अस्पताल में भर्ती होखे से एक हफ्ता पहिले से एह तरह के छुट्टी के लाभ लिहल जा सकेला।
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