One Nation One Election: केंद्रीय मंत्रिमंडल बियफे के ‘एक देस, एक चुनाव’ विधेयक के मंजूरी दे देलस, जवना के बाद सुक के एकरा प्रस्तावन से जुड़ल प्रतियन के प्रसारित कइल गइल बा। एह नया प्रस्तावन के मोताबिक, देस में एक संगे चुनाव करावे के कार्यक्रम 2034 तक जमीन स पs लागू ना हो सकी। सूत्र बतावल लो कि एह फैसला के बाद जल्दिये एगो व्यापक विधेयक आवे के उम्मेद बा।
विधेयक में कहल गइल बा कि जदि लोकसभा भा कवनो विधानसभा जदि अपना पूर्ण कार्यकाल से पहिले भंग कर हो जात बा तs मध्यावधि चुनाव खाली ओह सदन के पांच साल के कार्यकाल के पूरा करे खातिर करावल जाई। माने नया सिरा से पांच साल के सत्ता के प्रणाली के अंत हो जाई आ केंद्र-राज्यन में चुनावन के एक संगे नियत पांच साल के अवधि के अनुपालन हर हाल में तय हो जाई।
कइयन कानूनन में कइल जाये के बा संशोधन
इस विधेयक में एगो नया अनुच्छेद 82ए के सामिल करे के प्रस्ताव बा जवना के मोताबिक, लोकसभा आन सब विधानसभा खातिर एक संगे चुनाव आ अनुच्छेद 83 (संसद के सदनन के अवधि), अनुच्छेद 172 (राज्य विधानमंडल के अवधि) आ अनुच्छेद 327 में (विधानमंडलन के चुनाव के संबंध में प्रावधान करे के संसद के शक्ति) में संशोधन कइल जाये के बा।
एह कृष्ण भजन के एक बेर फेर सुनीं: Bhor Bhail Mohan|भोर भइल मोहन| @theshalinidubey |folk | Krishna Bhajan | Yayawari Via Bhojpuri|
विधेयक में यह भी प्रावधान है कि इसके कानून बनने पर आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर राष्ट्रपति की तरफ से एक अधिसूचना जारी की जाएगी और अधिसूचना की उस तारीख को नियत तिथि कहा जाएगा।
लोकसभा के कार्यकाल ओह नियत तिथि से पांच बरिस के होई। नियत तिथि के बाद आ लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के खात्मा से पहिले विधानसभा के चुनावन उनका कार्यकाल भी लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के खत्म खातिर होखला पs खत्म हो जाई। प्रस्ताव के मोताबिक, ‘‘एकरा बाद, लोकसभा आ विधानसभा के सब आम चुनाव एक संगे करावल जाई।’’
प्रस्तावित विधेयक के मोताबिक, ई ‘नियत तिथि’ 2029 के लोकसभा चुनाव में तय होई। एह लिहाज से 2034 में एक देश-एक चुनाव के बेवस्था लागू हो सकी। विधेयक में कहल गइल बा कि लोकसभा भा विधानसभा के पूर्ण कार्यकाल से पहिले भंग होखे के इस्थिति में बचल कार्यकाल के बाकी अवधि खातिर चुनाव होई।