शुभम सांग्रा के बालिग मान के चली केस, कठुआ दुष्कर्म कांड में ‘सुप्रीम’ आदेश

कुमार आशू
जम्मू कश्मीर के कठुआ सामूहिक दुष्कर्म कांड 2018 के लेके सुप्रीम कोर्ट आजु अहम आदेश दिहलस। शीर्ष कोर्ट कहलस कि कठुआ कांड के आरोपी शुभम सांग्रा के बालिग मान के ओ पर केस चलावल जाय।
शीर्ष कोर्ट आरोपी सांग्रा के दुष्कर्म के वक्त नाबालिग मनले से इनकार कs दिहनें। एकरे सथही निचली अदालत अउर हाईकोर्ट के फैसला पलट दिहलस। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार  नाबालिग घोषित करे खातिर अगर दस्तावेज न होखे त न्याय हित में चिकित्सकन के राय पर विचार कइल जाए के चाहीं। आरोपी शुभम सांग्रा के खिलाफ बालिग चाहे वयस्क के रूप में ही मुकदमा चलावल जाई। शीर्ष अदालत आरोपी के नाबालिग मनले के निचली अदालत के आदेश खारिज कs दिहलें।

उम्र के निर्धारण में चिकित्सकन के राय सही

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला फैसला सुनावत कहनें कि कौनो आरोपी के उम्र तय करे खातिर अगर पक्का सबूत नइखे त चिकित्सकन के राय ही सही मानल जाई।
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