यूट्यूबर मनीष कश्यप के सोमार के दिने सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलल। यूट्यूबर मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस के ओर से लगावल कड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कईले रहले।
यूट्यूबर मनीष कश्यप के सोमार के दिने सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नइखे मिलल। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरन के फर्जी वीडियो फैलावे के आरोपी मनीष कश्यप के याचिका पे सुनवाई करत घरी उनुका के हाईकोर्ट में जाए के निर्देश दिहलस।
यूट्यूबर मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस के ओर से लगावल कड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कईले रहले। याचिका में उ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के हटावे, बिहार अवुरी तमिलनाडु में दर्ज अलग-अलग मामला के एक जगह पे स्थानांतरित करे अवुरी जमानत देवे के गोहार लगवले। मनीष कश्यप के इहाँ से भी राहत ना मिलल।
यूट्यूबर मनीष कश्यप के याचिका के सुनवाई करत सुप्रीम कोर्ट कहलस कि तमिलनाडु शांतिपूर्ण राज्य ह। रउरा ओहिजा गड़बड़ी पैदा करे के कोशिश कइनी। एकरा संगे सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु अवुरी बिहार में दर्ज मामला के एक संगे क्लब करे से इनकार क देलस। तमिलनाडु सरकार के ओर से लगावल जमानत अवुरी एनएसए के हटावे पे भी आदेश ना दिहल गईल। एकरा संगे सुप्रीम कोर्ट राहत खातीर हाईकोर्ट जाए के कहलस।
साभार- जागरण