वोट के बदले नोट’ मामिला में SC पिछला फैसला के खारिज कइलस, ‘अब रिश्वतखोरी मामिला में गिरफ्तारी से छूट नाहीं

Minee Upadhyay

वोट के बदले नोट मामिला में सुप्रीम कोर्ट एगो बड़ फैसला कईले बिया। सुप्रीम कोर्ट पहिले के फैसला के खारिज कs दिहले बा। कोर्ट कहले बिया कि हमनी के पछिला फैसला से सहमत नईखी। अब घूस के मामिला में गिरफ्तारी से कवनो छूट नईखे। सुप्रीम कोर्ट कहलस कि घूस लेबे पs संसदीय विशेषाधिकार लागू नइखे।

पूरा बात का बा?

बात ई बा कि अगर सांसद लोग वोट देबे भा सदन में भाषण देबे खातिर पइसा लेबे तs ओह लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करावल जाई। एह मामिला में ओह लोग के कवनो छूट ना मिल पाई। दरअसल 1998 में 5 जज के संविधान पीठ 3:2 के बहुमत से फैसला कईले रहे कि अयीसन मामिला में जनप्रतिनिधि पs मुकदमा ना चलावल जा सकता। सुप्रीम कोर्ट एह फैसला के पलट दिहले बा।

एकर मतलब साफ बा कि अगर कवनो सांसद भा विधायक सदन में वोट देबे खातिर घूस लेस तs ओकरा पs मुकदमा चलावल जाई। उs एक्शन से बाच ना पईहे।

 

 

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भोजपुरी पत्रकारिता में 2 साल से काम कइला के अनुभव। भोजपुरी में समाचार लिखे के गहिराह जानकारी के संगे फिलिम, मनोरंजन, स्पेशल स्टोरी आदि सेगमेंट्स के खबरन के पढ़े खातिर हमरा संगे बनल रही खबर भोजपुरी पs।