आज से नया नियम लागू, सावधान रही, अब रउरा खिलाफ बिना शिकायत के भी प्राथमिकी दर्ज ,जाए के पड़ी जेल

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अगर आप भी रोज सोशल मीडिया के इस्तेमाल अपना गुस्सा के उजागर करे खातिर करेनी, त आपके अबो ध्यान राखे के जरूरत बा। नया दिशानिर्देश के मुताबिक अब बिना कवनो शिकायत भईला के बाद भी सीधा आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कईल जा सकता। खास कर के एह पे सुप्रीम कोर्ट में नया आदेश दिहल गइल बा जवना के बारे में रउरा लगे जानकारी होखे के चाहीं।

देश में बढ़त हेट स्पीच के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के नया फैसला

देश भर में नफरत के भाषण के बढ़त मामला पे सुप्रीम कोर्ट खुदाई क के ओकरा पे कार्रवाई कईले बिया, सुप्रीम कोर्ट के इ नाया फैसला देश भर में लागू होई। एकरा के लागू करे के काम राज्य सरकारन के करे के पड़ी।

नफरत के भाषण के मामला में सुप्रीम कोर्ट बड़ फैसला देले बिया। कोर्ट सगरी राज्यन के नफरत के भाषण पर मुकदमा दर्ज करावे के निर्देश दिहले बिया. बड़ बात इ बा कि अब भले ही नफरत के भाषण के मामला में कवनो शिकायत ना होखे लेकिन प्राथमिकी दर्ज करावे के होई।

एकर मतलब अयीसन होई कि जदी आप कवनो प्रकार के सार्वजनिक जगह चाहे ऑनलाइन होखे चाहे ऑफलाइन नफरत के भाषण फैला देले बानी त प्रशासन एफआईआर दर्ज क के आपके खिलाफ कार्रवाई क सकता, उहो बिना केहु आ के शिकायत कईले।

 

 

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