हरियाणा विधानसभा बुध के दिने एगो महत्वपूर्ण विधेयक पारित कइलस. जवना के मकसद राज्य में ट्रैवल एजेंटन के अवैध गतिविधि पs लगाम लगावल बा. एह विधेयक के तहत अब बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैवल एजेंसियन के संचालन दंडनीय अपराध मानल जाई. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहले कि राज्य सरकार के इs साफ मंशा बा कि युवा के भविष्य के संगे खेलेवाला कवनो ट्रैवल एजेंट के कानूनी कार्रवाई के सामना करे के पड़ी।
मुख्यमंत्री 18 मार्च के विधानसभा में “हरियाना ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन बिल, 2025” नाम के एs विधेयक के पेश कईले रहले। बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैवल एजेंसी चलावल दंडनीय अपराध होई।
सदन में लंबा चर्चा के बाद विधेयक पारित
एह विधेयक के पारित होखे से पहिले सदन में लमहर चरचा भइल रहे जवना में विपक्षी कांग्रेस के कहल बा कि एकरा के चुनिंदा समिति में भेज के कई गो सुझाव शामिल कइल जाव. हालांकि अंत में इs विधेयक बहुमत से पारित हो गईल। ई घटना अमेरिका के ओर से अवैध भारतीय आप्रवासी के देश निकाला के बीच भईल बा। एहमें से बहुते लोग पंजाब आ हरियाणा के रहे जवन ‘डंकी रूट’ से अमेरिका में घुसल रहे.
‘डंकी रूट’ कवनो देश में घुसे के गैरकानूनी आ जोखिम भरल तरीका हs जवना के इस्तेमाल ट्रैवल एजेंट लोग के विदेश भेजे खातिर करेला. एह विधेयक के माध्यम से हरियाणा सरकार इs सुनिश्चित करे के कोशिश कईले बिया कि राज्य के नागरिक के अयीसन धोखाधड़ी अवुरी गैरकानूनी काम से बचावल जा सके।
अवैध गतिविधि रोके के प्रावधान एह विधेयक के पहिले हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन बिल, 2024 के रूप में प्रस्तावित कइल गइल रहे, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ आपत्ति जतावे के बाद एकरा के वापस ले लिहल गईल। सरकार कहले रहे कि नया बनावल आपराधिक कानून के ध्यान में राखत नया विधेयक पेश करी। बुध के दिने सदन में पारित एह विधेयक में ट्रैवल एजेंटन के पारदर्शिता आ जवाबदेही सुनिश्चित करे के साथे साथ ओह लोग के गैरकानूनी आ धोखाधड़ी वाला गतिविधियन के रोके के प्रावधान शामिल बा.
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