एक अक्टूबर से नया नियम लागू, जन्म प्रमाण पत्र से होई ड्राइविंग लाइसेंस बनवइले जइसन काम

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एक अक्टूबर से दस्तावेज सत्यापन में जन्म प्रमाण पत्र के महत्व बढ़े वाला बा। नया नियम के तहत स्कूल में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता आईडी, बियाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट अवुरी आधार समेत बहुत जगह जन्म प्रमाणपत्र के एक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कईल जा सकता।

मानसून सत्र के दौरान संसद के दुनो सदन में बर्थ- डेथ प्रमाणपत्र के पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 पारित हो गईल। एकरा के राष्ट्रपति से भी सहमति मिल चुकल रहे। एकरा के एक अक्टूबर से लागू कईल जाता।

एह नया कानून से पंजीकृत बर्थ- डेथ के राष्ट्रीय आ राज्य स्तर के डाटा बेस बनावे में भी मदद मिली। एकरा संगे लोक सेवा के बेहतर तरीका से पहुंचावल जा सकता। ई नया नियम एक अक्टूबर भा ओकरा बाद बनल जन्म प्रमाणपत्र पs लागू होखी।

बर्थ- डेथ प्रमाणपत्र के डिजिटल प्रमाणपत्र उपलब्ध करावल जाई

कानून लागू होखला के बाद सबसे बड़ बदलाव इ होई कि बर्थ- डेथ के प्रमाणपत्र भी डिजिटल तरीका से उपलब्ध होई। फिलहाल एकर हार्ड कॉपी ही उपलब्ध बा। एकरा खातिर भी कई दिन तक ऑफिस में जाए के पड़ेला।

का बर्थ- डेथ प्रमाणपत्र के ओही तरह से इस्तेमाल कइल जाई जइसे आधार कार्ड?

अब ले आधार के हर जगह पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल होखता। एकरा के रउरा दोसरा दस्तावेज आ खाता से जोड़ल जरूरी बा।एही तरे इ बर्थ- डेथ प्रमाणपत्र होई, जवन जन्म अवुरी मौत के सबूत खातीर हर जगह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत पहचान पत्र के रूप में काम करी।

 

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