Khabar Bhojpuri
भोजपुरी के एक मात्र न्यूज़ पोर्टल।

Karnataka: बिना मंजूरी के विज्ञापन प्रकाशित नाही करवा सकेले राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग के निर्देश जारी

कर्नाटक विधानसभा चुनाव खातिर प्रचार सोमार के साँझ पाँच बजे खतम होखे वाला बा। राज्य में चुनाव प्रचार चरम पे पहुंचला के संगे चुनाव आयोग राजनीतिक दल के जारी सलाह में भी विनम्र तरीका से प्रचार पे जोर देले बा।

350
Google Ads 300*250 for posts

 

कर्नाटक में 10 मई के विधानसभा चुनाव होखे जा रहल बा। कांग्रेस जहां सत्ता पावे खातीर लड़तिया, उहें भाजपा जीत दोहरवावे के कोशिश करतिया। दोष के खेल चलत बा। हर पार्टी के नेता अपना-अपना जीत के दावा करत बाड़े। एही बीच चुनाव आयोग एगो सलाहकार जारी कईले बा। एहमें कहल गइल बा कि मीडिया प्रमाणीकरण आ निगरानी समिति (एमसीएमसी) के मंजूरी बिना कवनो पार्टी भा उम्मीदवार चुनाव का दिने आ ओकरा से एक दिन पहिले प्रिंट मीडिया में कवनो विज्ञापन ना प्रकाशित कर सके। अगर केहू के विज्ञापन देबे के बा त ओकरा पहिले एमसीएमसी से मंजूरी लेबे के पड़ी।

महत्व के बात ई बा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार सोमार के साँझ पाँच बजे खतम होखे वाला बा। राज्य में चुनाव प्रचार चरम पे पहुंचला के संगे चुनाव आयोग राजनीतिक दल के जारी सलाह में भी विनम्र तरीका से प्रचार प जोर देले बा। आयोग कहलसि कि आपत्तिजनक आ भ्रामक प्रकृति के विज्ञापन पूरा चुनाव प्रक्रिया के खराब कर देला।

अखबार के संपादक लोग तक भी इ चिट्ठी पहुंचल

चुनाव आयोग अखबारन के संपादकन के एगो अलगे चिट्ठी भी लिखले बा। एहमें ओह लोग के साफ क दिहल गइल बा कि भारतीय प्रेस काउंसिल के पत्रकारिता के आचरण के मानदंड के मुताबिक ओह लोग के अखबारन में प्रकाशित विज्ञापन समेत सगरी मामिला के जिम्मेदारी ऊ लोग होखी। कर्नाटक के अखबारन के संपादकन के लिखल चिट्ठी में आयोग कहलस कि अगर जिम्मेदारी से इनकार करे के बा त पहिले से साफ-साफ बतावल जाव।

एकरा संगे राजनीतिक दल के दिहल सलाह में कहल गईल बा कि चुनाव के दिन अवुरी एकरा से पहिले के दिन प्रचार पे रोक लगावे के दौरान एमसीएमसी के ओर से विज्ञापन के पूर्व प्रमाणीकरण करे के होई। सलाहकार में कहल गइल बा कि कवनो राजनीतिक दल भा उम्मीदवार भा कवनो दोसर संगठन भा व्यक्ति चुनाव का दिने आ ओकरा से एक दिन पहिले प्रिंट मीडिया में कवनो विज्ञापन ना प्रकाशित कर सके, जबले कि राजनीतिक विज्ञापन के सामग्री के ओह लोग के मंजूरी ना दिहल जाव। राज्य/ जिला के एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित ना होखे के चाहीं। एह विज्ञापन के प्रकाशन के प्रस्तावित तारीख से दू दिन पहिले राजनीतिक दल आ उम्मीदवारन के एमसीएमसी में आवेदन करे के कहल गइल बा।

साभार- अमर उजाला

 

 

 

 

 

539190cookie-checkKarnataka: बिना मंजूरी के विज्ञापन प्रकाशित नाही करवा सकेले राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग के निर्देश जारी

ईमेल से खबर पावे खातिर सब्सक्राइब करीं।

Google Ads 300*250 for posts

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Google Ads 300*250 for posts

Comments are closed.