ज्ञानवापी मस्जिद मामिला में आज सुनवाई होखे के बा। बता देईं कि हिंदू पक्ष द्वारा मांग कइल गइल बा कि परिसर में गैर हिंदू के प्रवेश प्रतिबंधित कइल जाय। ज्ञानवापी मस्जिद गिराकर हिंदुअन के सौंपले, मुस्लिमन के प्रवेश पर रोक संबंधी वाद पर 15 अक्तूबर के सुनवाई भइल रहे। आदेश खातिर आजु के तिथि नियत कइल गइल रहे। मामिला पर कोर्ट का आदेश देई ओह पर सब के नजर बा
हिंदू पक्ष बोललस- मस्जिद बा कि मंदिर, ई त ट्रायल से पता चली
हिन्दू पक्ष पिलर अउर फाउंडेशन मंदिर के ह। जब ट्रायल होई तब्बे पता चली कि ऊ मस्जिद ह कि मंदिर। दीन मोहम्मद के फैसला के जिक्र पर कहलस कि केहू हिंदू पक्षकार ओ मुकदमा में नाइ रहल। एहलिए हिंदू पक्ष पर लागू नाइ होला। इहो भी दलील दीहलें कि विशेष धर्म स्थल स्थल विधेयक 1991 एह वाद में प्रभावी नइखे।

कहलें कि ऐतिहासिक तथ्य बा कि औरंगजेब मंदिर तूड़ने अउर मस्जिद बनवावे के आदेश दिहले रहने। वक्फ एक्ट हिंदू पक्ष पर लागू नाइ होला, अइसन में ई वाद सुनवाई योग्य बा अउर अंजुमन के तरफ से पोषणीयता के बिंदु पर दिहल गइल आवेदन खारिज होखे के योग्य बा।
सथही राइट टू प्रॉपर्टी के तहत देवता के आपन प्रॉपर्टी पावे के मौलिक अधिकार ह। अइसे में नाबालिग होखले के कारण वाद मित्र के जरिये ई वाद दाखिल कइल गइल बा।
