नई दिल्ली। वस्तु आ सेवा कर (GST) में आज से एकर नया नियम लागू हो गइल बा। जीएसटी 2.0 के दर लगला के बाद अब कइयन गो रोजमर्रा के सामान सस्ता हो जाई। देखीं, 10 अहम बात जे रउआ सभे के जानल जरूरी बा।
- जीवन बीमा पॉलिसी पs राहत- अब सभ व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी जीएसटी से मुक्त बा। सीधा फायदा आम जनता के मिली।
- हेल्थ इश्योरेंस पs छूट- अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पs जीएसटी ना लागी, जवना से आम लोगन के जेब पs भार कम होखी।
- दवाई पs आंशिक छूट- दवाई के पूरा छूट तs नइखे मिलल, बाकिर अब ऊ 5% स्लैब में आ गइल बा। एहिसे निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम कs पाई लोग।
- दूध पs जीएसटी- डेयरी से मिलल UHT दूध पs जीएसटी पूरा हटा दिहल गइल बा। बाकिर सोया दूध समेत सभ वनस्पति-आधारित दूध पs 5% जीएसटी लागी।
- फेस पाउडर आ शैंपू सस्ता- नया दर से फेस पाउडर आ शैंपू के दाम घट जाई।
- रेंट पs असर- जइसे कार के बिक्री पs 18% जीएसटी लागेला, ओही तरे ओकरा के लीज भा रेंट पs दिहल जाई तबो 18% लागी।
- आयात पs दर- नया दर आयात पs लागी। IGST अब नया रेट से लागू भइल बा।
- परिवहन पs टैक्स- सड़क मार्ग से यात्री परिवहन पs बिना ITC के 5% कर लागी। हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास पs 5%, आ बिजनेस क्लास पs 18% टैक्स लागी।
- लोकल डिलीवरी सेवा- जदि गैर-रजिस्टर्ड प्रदाता ई-कॉमर्स के माध्यम से डिलीवरी सेवा दीही, तs जीएसटी देवे के जिम्मेदारी ई-कॉमर्स ऑपरेटर पs होखी।
- सिस्टम आसान बनावल गइल- वित्त मंत्रालय के कहनाम बा कि नया दर से उपभोक्ता आ कारोबारियन दुनु के सुविधा होखी आ सिस्टम सरल बन जाई।
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