गोरखपुर शहर में गोलघर के दोकानदार सड़क पे कूड़ा फेंकत पकड़ाईल त तुरंत 750 रुपया के जुर्माना लगावल जाई। नगर प्रशासन मंगलवार से एह नियम के कड़ाई से लागू करे के फैसला कईले बा। संगही इहो व्यवस्था कईल गईल बा कि नगर निगम के गाड़ी के सबेरे-सांझ गोलघर इलाका पहुंचे के चाही, जवना से कचरा बटोरल जा सकता।
सोमार के दिने स्वच्छ भारत मिशन के सहायक नगर आयुक्त आ प्रभारी डा. मणिभूषण तिवारी गोलघर में दुकानदारन से संपर्क कइलन। बतावल गइल कि स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग खातिर साफ-सफाई सबसे जरूरी कारक बा। सबके सहयोग से इ संभव बा। कचरा संग्रहण के गाड़ी सबेरे 10 बजे तक आ शाम के 7 बजे तक आ जाई, ए मामला में आपके प्रतिष्ठान से निकले वाला कचरा के सिर्फ ए गाड़ी में डाल दीं।
संगही, एकरा खातीर दोकानदार के दोकान के आकार के मुताबिक यूजर चार्ज देवे के होई, जवना के दर 750 से 1500 रुपया तय कईल गईल बा। एकरा बाद भी अगर कवनो दोकानदार गोलघर इलाका में गंदगी फैलावत मिलल त ओकरा पे जुर्माना लगावल जाई। जुर्माना के इ रकम 500 से 750 रुपया तक होई।