छपरा। बहुचर्चित अशोक सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास सजाप्राप्त आ हजारीबाग जेल में बंद बिहार के महराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के 11 साल बाद एगो आउर ममिला में बड़ राहत मिलल बा। छपरा व्यवहार न्यायालय के विशेष MP-MLA कोर्ट 2014 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन वाला ममिला में साक्ष्य के अभाव में उनका के बरी कs देलस। कोर्ट के एह फैसला के बाद प्रभुनाथ सिंह के समर्थकन उत्साह बा।
छपरा इस्थित MP-MLA कोर्ट सह ACJM प्रथम संजय कुमार के अदालत, नगर थाना कांड संख्या 121/14 आ विचारण संख्या 05/25 में मशरख थाना क्षेत्र निवासी आ पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के संगे उनकर निजी सचिव जितेंद्र कुमार सिंह के आरोपमुक्त कs देलस। अदालत कहलस कि अभियोजन पक्ष लगावल आरोप के साबित करे में नाकाम रहल, एह चलते दुनो अभियुक्तन के संदेह के लाभ देत बरी कइल जा रहल बा।
का रहे ममिला?
असल में ई ममिला साल 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ल बा। 15 अप्रिल 2014 के महाराजगंज लोकसभा सीट से राजद उम्मीदवार रहल प्रभुनाथ सिंह अपना समर्थकन के संगे नामांकन करे खातिर सारण जिला मुख्यालय के समाहरणालय परिसर पहुंचल रहस। ओह समय नगर पालिका चौक इस्थित संग्रहालय के लगे प्रशासन बांस आ बल्ला से सड़क पs बैरिकेडिंग कइले रहे।
आरोप रहे कि प्रभुनाथ सिंह आ उनकर समर्थक बैरिकेडिंग तुड़ के संग्रहालय परिसर में घुस गइल लोग, जवना के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मानल गइल। एह घटना के बाद तत्कालीन सारण के उपसमाहर्ता शैलेंद्र कुमार के बयान पs नगर थाना में FIR दर्ज भइल रहे। हालांकि, ई ममिला कइयन साल से कोर्ट में लंबित चलत रहे, जवना में अब जाके फैसला आइल बा।
कोर्ट में का भइल?
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आपन दलील रखलस, जबकि बचाव पक्ष के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुंडरीक बिहारी सहाय आ दीपक कुमार सिन्हा मजबूती से बहस कइल लोग। एह दौरान पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हजारीबाग केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश भइलें।
कोर्ट उपलब्ध साक्ष्य आ गवाहन के बयान के गहराई से अध्ययन कइला के बाद अभियोजन के आरोप के असिद्ध मनलस आ फैसला सुनावत दुनो अभियुक्तन के बरी कs देलस।
एह फैसला के बाद प्रभुनाथ सिंह के समर्थक लोग एकरा के “न्याय के जीत” बतावत जश्न मनावल। एकरा संगही राजनीतिक गलियारा में एह निर्णय के लेके तरे-तरे के चरचा तेज हो गइल बा। हालांकि, हत्या के ममिला में पहिलही से सजा मिलला के कारण प्रभुनाथ सिंह के अभी जेल से रिहाई ना होई।
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