चुनाव आयोग चुनावी रैली के दौरान उपहार में साड़ी अउर शर्ट बांटे पर रोक लगा दीहले बा। सथही कहलें कि सरकारी अउर गैरसरकारी शिक्षण संस्थान के उनके मैदान समेत रैलियन खातिर इस्तेमाल नाइ कइल जाए के चाहीं। एकरे अलावा, चुनाव के अवधि में सब राजनीतिक दलन के विज्ञापन खातिर समान रूप से जगह मिले के चाहीं।
रैलियन में कैप, मास्क, स्कार्फ आदि के कइल जा सकेला प्रयोग
चुनाव आयोग बयान जारी कs कहलें कि रैलियन अउर पदयात्रा में कौनो भी पार्टी या पार्टी उम्मीदवार के कैप, मास्क, स्कार्फ आदि के प्रयोग कइल जा सकsता। पार्टी चाहे उम्मीदवार के ओर से तैयार कइल गइल। ए प्रचार सामग्रियन के प्रयोग वर्जित नाइ होई। लेकिन रैलियन में पार्टी चाहे उम्मीदवार के ओर से साड़ी अउर शर्ट नाइ बांटल जा सकी। व्यक्तिगत ग्राहकन के आगे आवंटन खातिर पहिले से ही केहू के एजेंसी के बहरा कs दिहल गइल बा।
देवाल पर लिखले अउर पोस्टर लगावे पs प्रतिबंध
आयोग इहो कहले बा कि सार्वजनिक क्षेत्र में विज्ञापन खातिर सब दल के समान रूप से स्थान मिले के चाहीं। लेकिन निजी स्थान पर स्थानीय कानून के तहत देवाल पर लिखले, पोस्टर लगावे जइसन प्रतिबंध के पालन करे के चाहीं। एह स्थान पर अगर संपत्ति के मालिक पेंटिंग या पोस्टर लगावे के इजाजत भी दे, तब्बे राजनीतिक दल के अइसन नाइ करे के चाहीं। आयोग स्पष्ट रूप से कहले बा कि एह तरह के लेखन अउर प्रदर्शन में कुछऊ भड़काऊ चाहे समुदाय के बीच असंतोष भड़कावे के अनुमति नाइ रही।