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DGCA Latest Rule: हवाई यात्रियन खातिर बड़ खबर! अब ई लोग ना कर सकी फ्लाइट के सफर, DGCA के आदेश

DGCA Latest Rule: इंड‍िगो के तरफ से प‍िछला द‍िनन में फ्लाइट में सफर कइला से मना क‍इल गइला पs डीजीसीए नया न‍ियम जारी क‍इले बा। अब डॉक्‍टर जांच के बाद ई तय करी लो क‍ि कवनो यात्री फ्लाइट में सफर करे लायक बा कि ना??

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DGCA Latest Rule: जदि रउआ फ्लाइट से सफर कइल पसंद बा तs एह खबर से अपडेट रहल जरूरी बा। डीजीसीए (DGCA) के तरफ से हवाई सफर के नियमन में बदलाव कइल गइल बा। नाया न‍ियम के तहत दिव्यांग यात्री फ्लाइट से सफर करे ला फिट बा कि ना, ई एयरलाइन कंपनी तय ना करिहे सs बलुक डॉक्टर एह पs फसिला दी लो। जाद‍ि डॉक्टर टेस्ट में कवनो उचित कारण बताके फ्लाइट में चढ़े खातिर मना करत बा तबे ओह इंसान के फ्लाइट के सफर से मना कइल जाई।

डॉक्‍टर के सलाह पs करे के होई अमल

एयरलाइन कंपनियन के रेग्‍युलेटरी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के तरफ से एयरलाइन कंपन‍ियन के द‍िहल गइल गए आदेश में कहल गइल, ‘एयरलाइन विकलांगता के आधार पs कवनो यात्री के फ्लाइट में सफर करे से मना ना करी। जदि कवनो एयरलाइन के लागत बा कि पैसेंजर के स्वास्थ उड़ान के दौरान खराब हो सकत बा, तs ओह पैसेंजर के जांच डॉक्टर से करावे के होई। डॉक्टर यात्री के चिकित्सा इस्थिति के बारे में जानकारी दिहें। डॉक्टर लोग बताई कि यात्री उड़ान भरे ला फिट बा कि ना। डॉक्टर के सलाह पs एयरलाइन कंपनी फैसला ले सकिहें सs।

काहे लिहल लिया गइल ई फसिला?

रउआ के बता दीं डीजीसीए के ई फसिला रांची एयरपोर्ट के ओह घटना के बाद आइल बा जहां इंडिगो एगो दिव्यांग बच्चा के विमान में चढ़े से मना कs देले रहे। एह घटना के बहुते विरोध भइल रहे। इंडिगो के एह हरकत पs सख्ती देखावत DGCA 5 लाख रुपिया के जुर्माना लगवले रहे।

इंड‍िगो पs 5 लाख रुपिया के जुर्माना

इंडिगो के तरफ से दिहल गइल सफाई में कहल गइल रहे क‍ि यात्रियन के सुरक्षा के देखत, एगो दिव्यांग बच्चा के रांची-हैदराबाद उड़ान में सवार होखे के अनुमति ना दिहल गइल रहे। ऊ बच्चा बहुते घबराइल नजर आवत रहे। एकरा  बाद इंडिगो पs सख्ती देखावत DGCA 5 लाख रुपिया के जुर्माना लगवलस आ कहलस क‍ि इंडिगो के कर्मचारियन के बेवहार का गलत रहे आ ऐसे इस्थिति बिगड़ गइल।

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