नई दिल्ली। दिल्ली के फैमिली कोर्ट भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन के पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी के 5.7 करोड़ रुपिया (लगभग 8.94 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) लवटावे के आदेस देलस। अदालत के माेताबिक, ऑस्ट्रेलिया में भइल संपत्ति सेटलमेंट धमकी, जबरन वसूली आ धोखाधड़ी के माध्यम से करवावल गइल रहे।
पटियाला हाउस कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग सब सेटलमेंट दस्तावेजन के शून्य आ अमान्य घोषित कs देलें। कोर्ट कहलस कि धवन से एह कागजातन पs धमकी, दबाव, छल आ धोखाधड़ी के हालत में दस्तखत करावल गइल रहे।
ऑस्ट्रेलियाई आदेस पs रोक
दिल्ली कोर्ट फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलियाई अदालत से जारी आदेस के अमल पs रोक लगा देलस। ओह आदेस में दंपति के दुनियाभर के संपत्ति के बंटवारा कइल गइल रहे, जवना में भारत में मवजूद धवन के संपत्ति सामिल रहे। ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट संपत्ति के कुल पूल के 15 फीसदी हिस्सा आयशा मुखर्जी के देलस। एकरा अलावे, 7.46 करोड़ रुपिया के संपत्ति रखे के इजाजत आ 15.95 करोड़ रुपिया आ एगो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे के आदेसो दिहल गइल रहे।
हालांकि, दिल्ली कोर्ट साफ कs दिहलस कि वैवाहिक विवाद सुलझावे के अधिकार ऑस्ट्रेलियाई अदालत के लगे नइखे।
दबाव आ बदनामी के धमकी के आरोप
धवन अदालत के बतवलें कि 2012 में शादी के तुरंते बाद से मुखर्जी झूठा आ मानहानिकारक आरोप सार्वजनिक करे के धमकी देत रहली, जवना से उनकर इज्जत आ क्रिकेट करिअर खराब हो सकत रहे। धवन के दावा रहे कि कइयन गो संपत्ति उनका खुद के कमाई से किनाइल, बाकिर दबाव में ओह संपत्तियन के संयुक्त नाम से भा पूरा मुखर्जी के नाम पs रजिस्टर करावे के पड़ल। एगो ममिला में किनल गइल संपत्ति में मुखर्जी के 99 फीसदी मालिक बतावल गइल रहे।
सब सबूत देखला के बाद कोर्ट धवन के पक्ष में फैसला देलें आ कहलें कि ऊ ऑस्ट्रेलियाई अदालत के आदेस से बंधल नइखे। संगही 5.7 करोड़ रुपिया पs केस दायर होखे के तारीख से 9 फीसदी सालाना ब्याज देवे के निरदेसो दिहल गइल।
तलाक आ बेटा के कस्टडी
साल 2023 में दिल्ली के अदालत दुनो लाेगन के तलाक फाइनल कइलस। कोर्ट मनलस कि बेटा जोरावर से लमहर समय दूर रहे के चलते धवन मानसिक पीड़ा से गुजरलें। हालांकि, स्थायी कस्टडी धवन के ना मिल सकल, बाकिर भारत आ ऑस्ट्रेलिया में मुलाकात आ वीडियो कॉल के अधिकार जरूर दिहल गइल। बाद में धवन कहलें कि उनकरा बेटा से संपर्क करे से रोकल जात रहे। एही बीच, धवन 22 फरवरी 2025 के सोफी शाइन से दूसरका बियाह कइले बाड़ें।
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