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काल्ह केजरीवाल के अंतरिम जमानत पऽ फैसला, एक दिन पहिले ED पहुंचल सुप्रीम कोर्ट; कइलस विरोध

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Arvind Kejariwal: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब घोटाला मामला के मनी लॉन्ड्रिंग मामला में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पs सुनवाई कइलस। उनका गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल के याचिका पs सुनवाई कर रहल पीठ के अध्यक्षता करे वाला न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आ दीपांकर दत्ता गुरुवार के कहले कि उऽ शुक के अंतरिम जमानत पs फैसला सुनइहे।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत देवे के विरोध करत घरी ईडी सुप्रीम कोर्ट में बियफे के एगो हलफनामा दायर कइलस। ईडी अपना हलफनामा में लिखलस, ‘चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नइखे। चुनाव प्रचार कइल संवैधानिको अधिकार नइखे आ ई कानूनी अधिकारो नइखे। जदि केजरीवाल के जमानत दिहल गइल तऽ एकरा से गलत परंपरा शुरू होई।’

बता दी, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब घोटाला मामला में मनी लॉन्ड्रिंग मामला में केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पs सुनवाई कइलस। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल के याचिका पs सुनवाई कर रहल पीठ के अध्यक्षता करे वाला न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बियफे के कहले कि उऽ शुक के अंतरिम अंतरिम जमानत पs फैसला सुनइहे।

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