बिना हाई सिक्योरिटी नंबर वाले गाड़ियन के कटी चालान, फिलहाल इनके मिली छूट

कुमार आशू
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लागल 6 अउर 7 नंबर वाले वाहनन के 16 नवंबर से पांच हजार रुपया के चालान कटी। 0, 1, 2, 3, 4 अउर 5 नंबर वाले वाहनन पर पहिले से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य बा। अब 0 से 7 नंबर ले बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनन पर परिवहन विभाग कार्रवाई के तैयारी क लेहले बा।
शासन के ओर से वाहन पर कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवावे खातिर अलग-अलग समय सीमा तय कइल गइल रहे। पिछले साल सितंबर से ही व्यावसायिक वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कs दीहल गइल रहल।
एकरे बाद एही बरिस विगत 15 फरवरी से पंजीकरण संख्या के अंत में 0 अउर 1, 15 मई से 2 अउर 3 अउर 15 अगस्त से 4 अउर 5 नंबर वाले वाहनोन पर एचएसआरपी अनिवार्य कइल गइल रहे। अब 15 नवंबर से अंत में 6 अउर 7 नंबर वाले वाहन पर भी एचएसआरपी न होखलेपर पांच हजार रुपया के चालान काटल जाई।

ई बा समय सीमा

  • जौने वाहन के नंबर के अंत में 6 या 7 बा, ओपर 15 नवंबर 2022 ले।
  • जौने वाहन के नंबर के अंत में 8 या 9 बा, ओपर 15 फरवरी 2023 ले।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संजय कुमार झा  कहनें कि जिन वाहन के अंत में 6 अउर 7 नंबर बा, ओपर 15 नवंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होई। 16 नवंबर से 6 अउर 7 नंबर वाले बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लागल वाहन के पांच हजार रुपया के चालान काटल जाई।

Share This Article