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लोन फ्रॉड केस में चंदा कोचर अउर दीपक कोचर के रिहाई के आदेश जारी, बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवलस फैसला

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आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में बॉम्बे हाईकोर्ट बड़ फैसला सुनवले बा। हाईकोर्ट चंदा कोचर अउर उनके पति दीपक कोचर के न्यायिक हिरासत से रिहा करे के अनुमति दे दिहले बा। कोर्ट कहलस कि कोचर दंपती के गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नइखे।

कोर्ट आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर अउर दीपक कोचर के एक-एक लाख रुपया के नकद जमानत पs रिहा करे के अनुमति दीहलस। सीबीआई उनके रिहाई के विरोध कइले बा।

बता देईं, आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में सीबीआई कोचर दंपती के गिरफ्तार कइले रहे। ओकरे बाद एही मामला में वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत के भी गिरफ्तार कइले रहे। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में बानें सब।

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