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Bihar News: पटना हाईकोर्ट के जज के रुकल 10 महीना के वेतन

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पटना हाईकोर्ट के जज रुद्र प्रकाश मिश्रा के दस महीना के बकाया वेतन पs नाराजगी जतावत सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के आदेश जारी कऽ देलस। उऽ जज के वेतन के भुगतान जल्दिए करे के कहले बाड़े। कोर्ट कहलस कि कवनो जज से बिना वेतन के काम करे के उमेद ना कइल जा सके।

सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के पटना हाईकोर्ट के जज रुद्र प्रकाश मिश्रा के पिछला दस महीना से बकाया वेतन लाभ देवे के आदेश देले बा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला एवं न्यायाधीश मनोज मिश्रा के पीठ कहलस कि कवनो जज से बिना वेतन के काम करे के उम्मीद नइखे कइल जा सकऽत।

जस्टिस मिश्रा के वकील अदालत में बतवले कि उनका लगे जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) खाता ना होखला के चलते 4 नवंबर 2023 के नियुक्ति के बाद से उनकर वेतन जारी नइखे भइल।

एहसे राज्य सरकार के सभ लंबित वेतन आ बकाया के भुगतान करे के चाही अउरी अस्थायी सामान्य भविष्य निधि खाता खोले के चाही। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत के भरोसा देले कि मुद्दा के समाधान हो जाई अउरी शुक के मामला के सुनवाई करे के निहोरा कइले।

हालांकि कोर्ट इ सुनिश्चित करे पs अड़ल रहे कि जज मिश्रा अस्थायी जीपीएफ खाता खोलस आ बिना देरी के सभ लंबित वेतन अवुरी बकाया के भुगतान करे।

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