डीएम आशुतोष कुमार वर्मा आ जिला बस्ती अधिकारी मनोज कुमार जमीन मालिकन के समस्या से अवगत हो गइल बाड़न। उ नागरिक से नियम के धैर्य से पढ़ के सर्वेक्षण के काम में सहयोग करे के अपील कइले बाड़े।
कवनो रैयत भा रैयत के वंशज के लगे जमीन के संबंध में स्वघोषणा पत्र-02 के भर के रउरा इलाका के शिविर में जमा करे के पड़ी भा भूमि रिकार्ड आ माप dlrs.bihar.gov.in के वेबसाइट पs अपलोड करे के पड़ी।
खतियानी रैयत भा जमाबंदी रैयत के वंशज खुद आपन वंशावली फार्म-03 (i) में तइयार क के अपना इलाका के शिविर में जमा कर सकेलें भा निदेशालय के वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड कर सकेलें।
एकरा संगे राजस्व रसीद के फोटोकॉपी स्वघोषणा के संगे संलग्न करीं। जदि जमीन खरीदल, आदान-प्रदान भा दान में दिहल गइल बा तऽ दस्तावेज के फोटोकॉपी जमा कइल जा सकेला। जदि जमीन से संबंधित कवनो सक्षम अदालत के आदेश बा तऽ ओह आदेश के फोटोकॉपी भी दिहल जा सकेला।
जदि जमीन के निपटारा हो गइल बा भा जमीन दान के प्रमाणपत्र भा निवास प्रमाणपत्र जारी हो गइल बा तऽ ओही के फोटोकॉपी देबे के पड़ी। अगर जमाबंदी जमीन के मालिक जिंदा बा तऽ खाली स्वघोषणा (फॉर्म-02) देवे के पड़ी। ओह लोग के आपन वंशावली देबे के जरुरत नइखे।
खतियान के सच्ची प्रतिलिपि जरूरी नइखे, ध्यान दिही
जिला प्रशासन के ओर से कहल गइल बा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण आ बस्ती के तहत जमीन मालिक खाती खतियान के ओरीजनल प्रति जमा कइल जरूरी नइखे। अगर ओह लोग के लगे पिछला सर्वेक्षण में विभाग के दिहल खतियान के फोटोकॉपी बा तऽ ऊहो जमा कऽ सकेलें।