रामपुर। रामपुर के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आ पूर्व मंत्री आजम खान आ उनकर बेटा पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोहरा पैनकार्ड केस में दोषी करार दे देलस। कोर्ट दुनो के 7-7 साल जेल के सजा सुनवले बा। फैसला आवतही दुनो के हिरासत में ले लिहल गइल।
ई पूरा ममिला छव साल पहिले BJP विधायक आकाश सक्सेना के ओर से दर्ज करावल गइल रहे। 6 दिसंबर 2019 के दर्ज एफआईआर में आरोप लगावल गइल रहे कि अब्दुल्ला आजम अलग-अलग जन्मतिथि के आधार पs दूगो पैनकार्ड बनववले रहलें। एगो पैनकार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज बा, जबकि दूसरका पैनकार्ड में 30 सितंबर 1990 दर्ज बा।
विधायक के कहनाम रहे कि कूटरचित दस्तावेज बनवला के बाद अब्दुल्ला आजम एह पैनकार्डन के उपयोग कइयन गो सरकारी काम में कइयन बेर कइले। पुलिस जांच पूरा कर के आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कइले रहे।
एही केस के सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चलत रहे। न्यायाधीश शोभित बंसल दुनो के दोषी बतावत सजा सुनवलें।
फैसला आवे के पहिले ही भाजपा आ सपा समर्थक लोग कचहरी परिसर में जमा हो गइल रहे। कानून-व्यवस्था बनल रहे, एह खातिर पुलिस प्रशासन भारी सुरक्षा इंतजाम कइले रहे।
एकरा से ममिला रामपुर में फेर से गरम हो गइल बा आ लोग अब अगिला कानूनी प्रक्रिया पs नजर जमवले बा।







