बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह एके-47 मामिला में हाई कोर्ट से बरी, जल्दिए जेल से आ सकेले बाहर

Minee Upadhyay

 

बिहार के ताकतवर नेता अनंत सिंह के बुध के दिने पटना हाईकोर्ट दू गो आपराधिक मामिला में राहत दे दिहलस.  एके-47 अवुरी बुलेट प्रूफ जैकेट के मामला में हाईकोर्ट अनंत सिंह के बरी कs देले बिया। एs मामला में पूर्व विधायक के सिविल कोर्ट के ओर से सजा सुनावल गईल। तब से उ जेल में सजा काटत रहले। कोर्ट के एs फैसला के बाद अनंत सिंह जल्दिए जेल से बहरी आ सकतारे।

जस्टिस चंद्रशेखर झा सुनवले फैसला

जस्टिस चंद्रशेखर झा दुनों आपराधिक मामला में सभ पक्ष के सुनवाई के बाद अनंत कुमार सिंह के एs आरोप से बरी कs देले। सरकार के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन शाही, अनंत कुमार सिंह अवुरी अजय कुमार मिश्रा पक्ष पेश कईले।

अनंत सिंह एs दुनो मामला में बरी 

जानकारी के मुताबिक आपराधिक अपील संख्या 3270/2022, जवन सचिवालय थाना के मामला संख्या 54/2015 से जुड़ल बा। एहमें उनुका पs आरोप लगावल गइल कि पटना के मॉल रोड स्थित उनुका आवास में राइफल के मैगजीन आ बुलेट प्रूफ जैकेट मिलल बा. कोर्ट उनुका के एगो अवुरी मामला आपराधिक अपील संख्या 2965/2024 में भी राहत देले बिया। ए मामला में उनुका पs आरोप रहे कि उनुका पैतृक गांव नदवा थाना बाढ़ जिला पटना से एके 47, गोली अवुरी हैंड ग्रेनेड आदि बरामद भईल बा।

 

 

 

 

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