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ऑटो-कैब ड्राइवर कइलें राइड कैंसिल त खैर नाइ, एह राज्य में भइल सख्ती, लगी भारी जुर्माना

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आपके कहीं जरूरी काम से बाहर जाए के होखें अउर बुकिंग के बाद कैब चाहे ऑटो ड्राइवर ओके कैंसिल कs देला अउर अइसन एक बेर नाइ, बेर-बेर होखे। अगर कहीं जाए खातिर आप मोबाइल एप आधारित कैब एग्रीगेटर के ऑटो या कैब सर्विस के इस्तेमाल करतनी, आपके एह अनुभव से जरूर दू-चार होखे के पड़ल रहे। लेकिन एह राज्य के यात्रियन खातिर एगो बड़ खुशखबरी बा। अगर कैब ड्राइवर कैब-हेलिंग एप के जरिए बुक कइल गइल सवारी कैंसिल करतने त अब ग्राहक परिवहन विभाग के लग्गे शिकायत दर्ज करा सकsतने।

कैब ड्राइवरन पर लागी एतना जुर्माना

तमिलनाडु राज्य सरकार ई नयका नियम लागू कइल गइल बा। राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के धारा 178 (3) (बी) के तहत जुर्माना में संशोधन करे जा रहल बा। टैक्सी (कैब) चालकन पर 500 रुपया के जुर्माना लगावल जाई। जबकि ऑटो-रिक्शा अउर बाइक चालकन के अधिनियम के धारा 178(3)(ए) के तहत 50 रुपया के जुर्माना भरे के पड़ी। परिवहन विभाग के एह कदम के यात्री लोग स्वागत कइले बाने, जौन ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स के खिलाफ कई शिकायत दर्ज कइले बानें। काहेसेकि ऊ ड्राइवरन के खिलाफ उचित कार्रवाई कइले में नाकाम रहल बानें।

कैब चालकन के खिलाफ यात्री लोग कइल शिकायत

टैक्सी, ऑटो-रिक्शा अउर पेडीकैब ड्राइवरन के खिलाफ शिकायत दर्ज कइल गइल, जौन यात्रियन द्वारा नकद के अलावा कौनो अन्य पेमेंट ऑप्शन (भुगतान के विकल्प) चुनले पर बुकिंग रद्द क देहलें। ई बात साबित करsला कि चालक अवैध रूप से राशि जमा करेने। शहर के कुछ गंतव्य के यात्रा रद्द करे वाले टैक्सी चालकन के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कइल गइल।

एसोसिएशन के का बा राय

एस. बालासुब्रमण्यम तमिलनाडु के ऑटोमोबाइल थोझीलालार सम्मेलन विभाग के महानिदेशक हवें। ऊ कहलें कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अधिनियमित होखले से ऑटो-रिक्शा चालकन पर जुर्माना लगावल जाई जौन सवारी करे से इनकार करेने, जेसे ड्राइवर के आजीविका प्रभावित होई।

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