Goapalganj: जिला के कोरट एगो नाबालिग छात्र के नायाब सजा सुनवले बा। कोरट कावर से आदेस देहल गइल बा कि छात्र के गांव के लगे के मध्य विधालय में लईकन के तीन महीना ले पढ़ावे के होई। स्कूल के प्रधानाध्यापक आरोपी छात्र पs नजर रखिहे आ 3 महीना बाद कोर्ट के एकर रिपोर्ट सउपिहे। एह रिपोर्ट का आधार पs कोरट आगे के सजा पs फसिला ली। जिला के किशोर न्यायालय के प्रधान मजिस्ट्रेट राकेश मणि तिवारी आ सदस्य ममता श्रीवास्तव ई सजा देले।
मारपीट, छेड़खानी आ डायन एक्ट के आरोपित बा छात्र
इंटर के एह छात्र पs मारपीट छेड़खानी आ डायन एक्ट के अंतर्गत आरोप लागल बा। एह नवहा के पहिले से कवनो आपराधिक इतिहास नइखे रहल। पूछताछ के बेरा उ प्रधान मजिस्ट्रेट के बतवलस कि उ बड़ होके वैज्ञानिक बनल चाहत बा। एह पs मजिस्ट्रेट के, पढ़ाई से जुडल सामान्य सवालन के ऊ सही-सही जबाब देलस। कोरट छात्र के जबाब से प्रभावित हो गइल। एहिसे न्यायालय ओह आरोपी छात्र के कवनो आउर सजा देला के जागे ओकर प्र्तिभा के देखत लगे के मिडिल स्कूल में पढ़ावे के सजा सुनवलस।
साभार- न्यूज़विंग