भाजपा के विज्ञापन पऽ रोक मामला में आज सुनवाई करी सुप्रीम कोर्ट, आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ल बा केस

Sonu Kishor

सुप्रीम कोर्ट सोमार के कलकत्ता हाई कोर्ट के एगो फैसला के खिलाफ भाजपा के एगो याचिका पs सुनवाई करी। एकल जज के पीठ अपना फैसला में भाजपा के उऽ विज्ञापन जारी करे से रोकले बा जवना के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मानल गइल बा। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पs 27 मई के कॉज लिस्ट अपलोड कइल गइल बा जवना के अनुसार पीठ एह मामला के सुनवाई करी।

22 मई के हाई कोर्ट के डिविजन बेंच एकल पीठ के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील के सुनवाई करे से मना कऽ देले रहे।

शीर्ष कोर्ट पार्टी विज्ञापन के प्रकाशन पऽ रोक लगा देले रहे

विगत 20 मई के एकल पीठ भाजपा के आगामी चार जून तक आचार संहिता के उल्लंघन करे वाला पार्टी विज्ञापन के प्रकाशन पs रोक लगा देले रहे। अदालत बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उल्लेखित भाजपा के विज्ञापन पs रोक लगवले बा जवना में टीएमसी के खिलाफ निराधार आरोप लगावल गइल रहे।

भाजपा याचिका में दावा कइलस

भाजपा याचिका में दावा कइलस कि हाई कोर्ट के एकल पीठ आपन फैसला सुनावत घरी एह बात के ध्यान ना रखले कि ई मामला पहिलहीं चुनाव आयोग के समक्ष बा।

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एगो भोजपुरिया कलाकार, लेखक, कवि आ भोजपुरी खातिर समर्पित नवहा जे अपना माई भाखा खातिर हमेसा खाड़ रहेला। खेल आ राजनीति के खबर पढ़े खातिर हमरा से जुड़ीं खबर भोजपुरी पs। हमरा से रउआ सभे sonuyadav957670@gmail.com पs जुड़ल रहीं...