रांची। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना आ जस्टिस उज्ज्वल भुइयां के बेंच BIT मेसरा के निरदेस देले बा कि ऊ छात्र राजा पासवान के परिवार के 20 लाख रुपिया मुआवजा देवे। कोर्ट कहले बा कि ई रकम दू हफ्ता के भीतर पीड़ित परिवार के दे दिहल जावs। एह ममिला के अगिला सुनवाई अब 23 मार्च के होई।
दरअसल, एह ममिला में पहिले झारखंड हाई कोर्ट BIT प्रबंधन के आदेस देले रहे कि ऊ मृत छात्र के परिवार के 20 लाख रुपिया मुआवजा देवे। बाकिर संस्थान एह फैसला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) दाखिल कइले रहे।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान BIT मेसरा के तरफ से कहल गइल कि जदि तनिका समय मिल जावs तs संस्थान मुआवजा के रकम दे सकेला। एह पs अदालत दू हफ्ता के भीतर भुगतान करे के निरदेस दे देलस।
दू साल पुरान ममिला बा
ई घटना करीब दू साल पहिले के बा। 14 नवंबर 2024 के BIT मेसरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में फ्रेशर पार्टी आयोजित कइल गइल रहे। पार्टी के दौरान कुछ छात्रन के बीच झगड़ा हो गइल। आरोप बा कि कुछ छात्र राजा पासवान के संगे जातिसूचक शब्द के इस्तेमाल कइल आ ओकरा संगे मारपीट कइलें।
मारपीट के बाद हो गइल मौत
पीड़ित के पिता चंदन पासवान के शिकायत के अनुसार उनकर बेटा के देह पs लाठी, डंडा आ बेल्ट से मारे के निशान मिलल रहे। गंभीर हालत में राजा पासवान के इलाज खातिर रिम्स अस्पताल में भरती करावल गइल, जहां इलाज के दौरान उनकर मौत हो गइल।
हाई कोर्ट देले रहे निरदेस
एह ममिला के सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद राज्य के शैक्षणिक संस्थान में छात्रन के सुरक्षा सुनिश्चित करे खातिर डीजीपी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तइयार करे के निरदेस देले रहले।
संगही अदालत छात्र के परिवार के 20 लाख रुपिया मुआवजा देवे के आदेस देले रहे, जेकर पालन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेस के बाद अनिवार्य हो गइल बा।







