पटना। Bihar Government । अब बोर्ड, निगम आ सोसाइटी में स्वीकृत पदन पऽ सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकतम 70 बरिस के उमिर तक संविदा पऽ नियोजित हो सकी लो। हालांकि, अइसन तबे होई जब ओ पदन खातिर सेवानिवृत्ति के उमिर 65 बरिस होखे।
वित्त विभाग एकरा खातिर दिसा-निरदेस जारी कs देले बा। एकरा बाद अब सेवानिवृत्त कर्मचारियन के संविदा पऽ नियोजन में उमिर संबंधी कवनो संशय नइखे रह गइल।
उल्लेख करे जोग बा कि हाल के दिनन में अलग-अलग विभाग वित्त विभाग से बोर्ड, निगम आ सोसाइटी में संविदा पऽ नियोजन के खातिर दिशा-निर्देश मंगले बा। आखिरकार इस्थिति स्पष्ट हो गइल।
वित्त विभाग के निरदेस सब विभागन के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आ सचिव के जारी कs दिहलऽ गइलऽ बा। एसे स्पष्ट बा कि सामान्य प्रशासन विभाग के ओर से पहिले से निर्धारित 65 बरिस के अधिकतम आयु सीमा ओह पद पऽ लागू होई, जेकरा नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति के आयु 60 बरिस बा। जवना पद पऽ सेवानिवृत्ति के उमिर 65 बरिस बा, उहां 70 बरिस तक संविदा पऽ नियोजन संभव होई।