Supreme Court: हल्द्वानी में टलल संकट, फिलहाल नाइ हटावल जाई 4000 परिवार के आशियाना, SC जारी कइलस आदेश
उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे के 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारन के बेदखल करे के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल रोक लगा दिहले बानें। सुप्रीम कोर्ट के एह आदेश के बाद 4000 परिवार के आशियाना के फिलहाल नाइ उजाड़ल जाई। बता देईं कि जस्टिस संजय किशन कौल अउर जस्टिस अभय एस. ओक के बेंच इस मामिला सुनवाई करत रहे। याचिकाकर्ता लोग के तरफ से वरिष्ठ वकील कोलिन बहस के शुरुआत कइलें। अब एह मामिला के सुनवाई सात फरवरी के होई।
उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद
उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहनें। कांग्रेस एह मुद्दा के प्रतिष्ठा के प्रश्न बना दिहले बानें। बुध के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भुवन कापड़ी, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश, उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप, विजय सारस्वत दिल्ली पहुंचल रहनें।
का ह हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण विवाद
एह विवाद के शुरुआत उत्तराखंड हाईकोर्ट के एगो आदेश के बाद भइल। एह आदेश में रेलवे स्टेशन से 2.19 किमी दूर ले अतिक्रमण हटावल गइले के फैसला दिहल गइल। खुद अतिक्रमण हटावे खातिर सात दिन के मोहलत दीहल गइल रहे। जारी नोटिस में कहल गइल कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन 82.900 किलोमीटर से 80.710 किलोमीटर के बीच रेलवे के भूमि पर सब अनाधिकृत कब्जा के तूड़ल जाई।
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