Khabar Bhojpuri
भोजपुरी के एक मात्र न्यूज़ पोर्टल।

ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस: मस्जिद कमेटी पर 500 रुपया के जुर्माना, 22 अगस्त के होई अगली सुनवाई

2,000

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में दाखिल वाद के पोषणीयता पर जिला जज के अदालत में बृहस्पतिवार के सुनवाई भइल। एह दौरान न्यायालय ने मामला में देरी के वजह से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पs 500 रुपये का जुर्माना भी लगावल गइल। बतावल जा रहल बा कि मामले में देरी के चलते जुर्माना लगावल गइल बा। मामला पर अब 22 अगस्त के अगली सुनवाई होई।

क्या बा पूरा मामला ?

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी दर्शन मामला में दाखिल वाद के पोषणीयता पर जिला जज के अदालत में आज सुनवाई भइल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एह मुद्दा पर हो रहल सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के तरफ से जबाबी बहस कइल जाए के रहल लेकिन इंतजामिया मसाजिद के मुख्य अधिवक्ता अभय यादव के निधन से सुनवाई प्रभावित भइल। एही क्रम में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद योगेंद्र सिंह के आपन अधिवक्ता बनवलस।

का बा दलील

महिला वादी पक्ष के दलील बा कि इहां विशेष उपासना स्थल कानून 1991 लागू नाइ होला, जबकि मुश्लिम पक्ष के कहनाम बा कि इहाँ ई कानून लागू होला, जेकरे मुताबिक आजादी के समय धर्मस्थल के जौन स्थिति बा ओमें बदलाव नाइ होई।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.