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लखीमपुर खीरी कांड: सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा के बेल खारिज कइलस, 1 हफ्ता में सरेंडर करे के देलस आदेस

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LAKHIMPUR KHIRI CASE: लखीमपुर खीरी केस हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) के सुप्रीम कोर्ट से झटका लागल बा। सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा के जमानत खारिज कs देले बा। आशीष के अब एक हफ्ता के अंदर सरेंडर करे के होई। बता दीं कि आशीष मिश्रा गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटा हवे। लखीमपुर में जवन किसान पs गाड़ी चढ़ल रहे, ओह ममिला में आशीष मिश्रा के नाव आइल रहे।

ममिला में सुप्रीम कोर्ट चार अप्रिल के सभे पक्ष के दलील सुने के सुनवाई पूरा करत फसीला सुरक्षित राख लेले रहे।

सुप्रीम कोर्ट कहलस- फेर से विचार करस हाईकोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट कहलस कि आशीष मिश्रा के जमानत अर्जी पs हाईकोर्ट के फेर से विचार करे के चाहीं। ओहिजा पीड़ित पक्ष के ओकिल दुष्यंत दवे आग्रह कइले कि एह बेर कवनो आउर पीठ के सोझा ई मैटर जाव। एहपर चीफ जस्टिस कहले कि अइसन आदेस पारित कइल ठीक ना होई। हमनी के यकीन बा कि उहे जज दुबारा एह ममिला के सुनलो ना चाहीं।

8 लोग के भइल रहे मौत 

3 अक्बटूर 2021 के लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में 8 लोगन के मौत हो गइल रहे। आरोप बा कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनु अपना जीप से किसानन से कुचल देले रहे। एह ममिला में उत्तर प्रदेश SIT 5000 पेज के चार्जशीट दाखिल कइले रहे। एसआईटी आशीष मिश्रा के मुख्य आरोपी बनवले रहे। एतने ना एसआईटी के मोताबिक, आशीष मिश्रा घटनास्थल पs मवजूद रहे। एह ममिला में इलाहाबाद हाई कोर्ट फरवरी में आशीष मिश्रा के जमानत दे देले रहे।

जमानत के खिलाफ पीड़ित परिवार के लोग सुप्रीम पहुंचल रहे। फेर चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत आ जस्टिस हिमा कोहली के पीठ एह ममिला के सुनवाई कइलस।

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