सेंट्रल डेस्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बेर फेर सख्त रुख अपनवले बाड़ें। ऊ सब देसन पs नया 10 प्रतिशत के ग्लोबल टैरिफ लगावे के एलान कइले बाड़ें। ट्रंप ओवल ऑफिस से एह बाबत कार्यकारी आदेश पs हस्ताक्षर कइला के जानकारी देलें आ कहलें कि ई टैरिफ तुरंत असर में आ जाई। जानकारी के मोताबिक ई ग्लोबल टैरिफ 24 फरवरी 2026 से लागू होई। ई फैसला अइसन समय आइल बा जब 20 फरवरी 2026 के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के व्यापक वैश्विक टैरिफ के असंवैधानिक बता देले रहे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसला से नाराज ट्रंप्र
सुप्रीम कोर्ट के फैसला पs नाराज ट्रंप कहलें कि उनकर दलील ठीक से ना सुनल गइल। ऊ एह फैसला के निराशाजनक बतावत इशारा कइले बाड़ें कि सरकार आउर कानूनी रास्ता अपनाई। एह कड़ी में ट्रंप बेयपार अधिनियम के धारा 122 के तहत 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगावे के आदेस साइन करे के घोषणा कइले बाड़ें।
कानूनी प्रावधान के सहारा
ट्रंप बतवलें कि प्रशासन धारा 301 सहित आउर कानूनी प्रावधानन के तहत जांच सुरू करत बाड़ें। उनकर कहनाम बा कि कइयन गो देस आ कंपनी अमेरिका के संगे अनुचित बेयपार नीति अपनावत आ रहल बाड़ी सs। एह चलते सख्त कदम जरूरी बा। ऊ कहलें कि जदि एगो कानूनी रास्ता बंद हो जात बा तs आउर विकल्प मवजूद बा।
भारत सहित सब देसन पs असर
व्हाइट हाउस के एगो अधिकारी साफ कइलें कि भारत सहित सब देसन पs ई नया 10 प्रतिशत टैरिफ लागू होई। ट्रंप के कहनाम बा कि ई टैरिफ अगिला 150 दिन तक लागू रही। उनकर मोताबिक, अमेरिका के उद्योग आ मजदूरन के सुरक्षा खातिर सख्त बेयपार नीति जरूरी बा। एह फैसला से वैश्विक बेयपार में हलचल तेज होखे के संभावना जतावल जा रहल बा।
का रहे ‘सुप्रीम’ फैसला?
दरअसल, 20 फरवरी के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के बेयापक वैश्विक टैरिफ के असंवैधानिक बता दिहले रहे, जवना से ओकरा आर्थिक नीति के बड़ झटका लागल। एह पs प्रतिक्रिया देत ट्रंप कहलें कि कोर्ट में उनकर बात सही से ना सुनल गइल आ फैसला उम्मीद के उल्टा रहल।
Read Also: 21 फरवरी 2026 के राशिफल







